Maharashtra RTE Admission 2025-26: महाराष्ट्र के स्कूलों में आरटीई एडमिशन के लिए अब 2 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन, एप्लीकेशन की तारीख बढ़ी
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 Maharashtra RTE Admission 2025-26:  महाराष्ट्र में फ्री स्कूल एडमिशन यानी आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन की आज  आखिरी तारीख थी. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने तारीख को बढ़ा दी हैं. अब वे अभिभावक जो अपने बच्चों को RTE के तहत  महाराष्ट्र के निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 फरवरी, 2025 तक कर सकते हैं. आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल, गैर सहायता प्राप्त स्कूल और म्यूनिसिपल स्कूल्स में 25 फीसदी सीटों पर फ्री एडमिशन मिलता है और पैरेंट्स को पाने बच्चे के शिक्षा के लिए फीस नहीं देने होते हैं.

 आवेदन की प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू है.

आवेदन की प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू है. इससे पहले  अंतिम तिथि 27 जनवरी 2025 निर्धारित की गई थी. लेकिन सरकार ने अभिभावकों को एक और मौक़ा देते हुए तारीख बढाने के बारे में फैसला लिया. ताकि जो अभिभावक किसी वजह से आवेदन नहीं कर सकेंगे हैं. वे आवेदन कर सेक.  यह भी पढ़े: Maharashtra RTE Admissions 2025: महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन 2025 के लिए आवेदन शुरू, 25% आरक्षित सीटों पर होगा दाखिला; वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर देखें डिटेल्स

RTE 25% प्रवेश पोर्टल पर  ऐसे करें  आवेदन

  1. आधिकारिक वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर जाएं.
  2. वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन' पर क्लिक करें.
  3. 'नई पंजीकरण' पर क्लिक करके अपना आवेदन ID बनाएं
  4. अपना यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें, साथ ही Captcha लॉगिन करें.
  5. आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें, स्कूलों का चयन करें और सबमिट करें.
  6. भविष्य में संदर्भ के लिए सबमिट करने के बाद PDF का प्रिंट आउट ले लें.

 आवश्यक दस्तावेज:

  • बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र.
  • माता-पिता की आय प्रमाणपत्र.
  • पता प्रमाण.
  • माता-पिता के आधार कार्ड.

 जानें सीटों की संख्या?

सरकार द्वारा आरटीई महाराष्ट्र पोर्टल पर दी गई जानकारी के दाखिला लेने वाले स्कूलों की संख्या 8,849 है, जिन्होंने रजिस्टर किया है।. इन स्कूलों में कुल आरटीई सीटों की संख्या 2025 में 1,08,961 है.

पुणे में सबसे ज्यादा सीटें

आरटीई महाराष्ट्र पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार जिला वाइज देखें, तो इस बार सबसे ज्यादा RTE के तहत 18,451 सीट पुणे में हैं.

कक्षा 1 से 8वीं तक मुफ्त शिक्षा

RTE अधिनियम के तहत अब बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत, जब बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, तो वे बिना किसी शुल्क के 8वीं कक्षा तक पढ़ाई कर सकते हैं। इस दौरान स्कूल द्वारा किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि फीस का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है.

आवेदन प्रक्रिया के बाद सभी फार्म की गहन जांच की जाएगी, और इसके बाद लॉटरी का आयोजन किया जाएगा. लॉटरी में जिन बच्चों का नाम चुना जाएगा, उन्हें निर्धारित स्कूल में दाखिला मिलेगा. दाखिला पाने के बाद, माता-पिता को आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे, और बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित होगा.