Maharashtra RTE Admissions 2025: महाराष्ट्र के स्कूलों में आरटीई एडमिशन के लिए आवेदन शुरू, जानें एप्लीकेशन के लिए क्या है जरूरी डाक्यूमेंट्स
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Maharashtra RTE Admissions 2025: महाराष्ट्र में गरीब बच्चे  प्राइवेट स्कूलों में अच्छी में शिक्षा हासिल कर सके. राइट टू एजुकेशन' (RTE) के तहत स्कूलों में दाखिले के लिए 14 जनवरी 2025 से 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हैं. इस योजना के तहत 1 से 8वीं कक्षा   तक के बच्चों की शिक्षा का खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाती है. जानते हैं कि आवेदन के लिए क्या जरूरी डाक्यूमेंट्स चाहिए.

आवेदन के लिए डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड जरूरी

जो अभिभावक अपने बच्चे का राइट टू एजुकेशन' (RTE) के तहत दाखिला चाहते हैं. उनके पास बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड होना चाहिए. जिसके बाद ही वे आवेदन कर सकते हैं. हालांकि आवेदन के समय बच्चे का दोनों में कोई एक डाक्यूमेंट होने पर भी आप आवेदन कर सकते हैं. लेकिन लॉटरी में नाम आने पर आपको दोनों पेपर स्कूल को दिखाने होंगे. यह भी पढ़े: Maharashtra RTE Admissions 2025: महाराष्ट्र आरटीई एडमिशन 2025 के लिए आवेदन शुरू, 25% आरक्षित सीटों पर होगा दाखिला; वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर देखें डिटेल्स

RTE की वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर करें आवेदन

जो अभिभावक अपने बच्चे का राइट टू एजुकेशन' (RTE) के तहत दाखिला चाहते हैं. वे  RTE की अधिकारिक वेबसाइट student.maharashtra.gov.in पर  जा कर आवेदन कर सकते हैं.

27 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

राइट टू एजुकेशन' (RTE) के तहत स्कूलों में दाखिले के लिए  आवेदन की प्रकिया 27 जनवरी 2025 तक चलेगी. सरकारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 'राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009' के तहत कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को स्व-फाइनेंसिंग स्कूलों, अनएडेड स्कूलों, पुलिस कल्याण स्कूलों और नगर निगम स्कूलों में एडमिशन का अधिकार है.

आवेदन के बाद जारी होगी लॉटरी

आवेदन के बाद विभाग की तरफ से लिस्ट जारी होगी. लिस्ट में जिस बच्चे का नाम होगा. उसे जरूरी डाक्यूमेंट्स में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ की कापी. आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट समेत अन्य जरूरी डाक्यूमेंट्स देना होगा. जिसके बाद बच्चे का जिस स्कूल में एडमिशन के लिए नाम आया होगा. उसे उस स्कूल में दाखिला मिलेगा. दाखिले के बाद बच्चा पहली क्लास से  8वीं तक निजी स्कूलों में बिना फीस दिए ही पढाई कर सकता है. जिन बच्चों के फीस सरकार देती है.