ईडी ने केएसबीएल मामले में 110 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली, 30 जुलाई : प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल), इसके अध्यक्ष कोमांदूर पार्थसारथी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 110 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति कुर्क की है. नए अटैचमेंट के साथ, अब कुल 2,095 करोड़ रुपये हो गए हैं.

मार्च में, ईडी ने 1,984 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति भूमि, भवन और शेयर होल्डिंग के रूप में कुर्क की थी. जांच एजेंसी ने सीसीएस पुलिस स्टेशन, हैदराबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की, लोन देने वाले बैंकों की शिकायतों पर, जिन्होंने शिकायत की थी कि कार्वी समूह ने लगभग 2,800 करोड़ रुपये के अपने ग्राहकों के शेयरों को अवैध रूप से गिरवी रखकर बड़ी मात्रा में ऋण लिया था और एनएसई और सेबी के आदेशों के अनुसार ग्राहक की प्रतिभूतियों के जारी होने के बाद उक्त ऋण एनपीए बन गया. यह भी पढ़ें : क्लास रूम में बंद हुआ कक्षा दो का छात्र : प्रधानाध्यापक समेत 10 कर्मचारी निलंबित

केएसबीएल लाखों ग्राहकों के साथ देश के अग्रणी स्टॉक ब्रोकरों में से एक था. 2019 में एनएसई द्वारा किए गए केएसबीएल के सीमित उद्देश्य के निरीक्षण के बाद यह घोटाला सामने आया था कि केएसबीएल ने डीपी खाते का खुलासा नहीं किया था और ग्राहक प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जुटाई गई धनराशि को स्टॉक ब्रोकर-क्लाइंट खाते के बजाय अपने स्वयं के छह बैंक खातों (स्टॉक ब्रोकर-स्वयं खाते) में जमा किया. ईडी ने एनएसई द्वारा किए गए ऑडिट और केएसबीएल के खिलाफ सेबी और आरओसी द्वारा पारित आदेश और बीडीओ इंडिया एलएलपी की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट एकत्र की.

ईडी ने 2021 में नौ जगहों पर तलाशी ली थी. इस साल, पराथसारथी और जी. हरि कृष्ण, सीएफओ को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. एजेंसी ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी टालमटोल करते रहे. ईडी की जांच के अनुसार, केएसबीएल ने अपने ग्राहकों द्वारा दिए गए पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग किया था और अवैध रूप से ऋण जुटाने के लिए इसका दुरुपयोग किया था. उन ग्राहकों के शेयर, जिन पर केएसबीएल का कोई धन बकाया नहीं था, उन्हें केएसबीएल के पूल खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था और स्वामित्व की भ्रामक घोषणा करके बैंकों के पास गिरवी रख दिए गए थे.

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "ग्राहक के खातों से शेयर ट्रांसफर किए गए थे, जिसके लिए केएसबीएल की बिक्री टीम ने दावा किया था कि उन्होंने फोन या मौखिक रूप से स्टॉक उधार के लिए ग्राहकों की मंजूरी ली थी, लेकिन कोई सहायक दस्तावेजी सबूत नहीं थे." अपराध की बड़ी मात्रा में अभियुक्तों द्वारा निवेश, अल्पकालिक अग्रिम, समूह की कंपनियों को ऋण के रूप में निवेश किया गया था. इसके परिणामस्वरूप केएसबीएल की सहायक कंपनियों के मूल्य में वृद्धि हुई. ईडी ने कहा, "अब आरोपी मुख्य आरोपी को अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करने के लिए इन सहायक व्यवसायों को लाभ पर बेचने की कोशिश कर रहे थे."