SC on Child Care Leave: विकलांग बच्चों की माताओं को चाइल्ड केयर छुट्टी देने से इनकार करना संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन- सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी संवैधानिक कर्तव्य का मामला है, जिसमें विकलांग बच्चों की माताओं के लिए बाल देखभाल अवकाश के महत्व पर प्रकाश डाला गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी संवैधानिक कर्तव्य का मामला है, जिसमें विकलांग बच्चों की माताओं के लिए बाल देखभाल अवकाश के महत्व पर प्रकाश डाला गया है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजे) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने कहा कि विकलांग बच्चों की माताओं को बाल देखभाल अवकाश (CCL) से इनकार करना कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के इस संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन होगा. Read Also: अश्लील सामग्रियों में बच्चों का इस्तेमाल किया जाना गंभीर चिंता का विषय: सुप्रीम कोर्ट.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा "बाल देखभाल अवकाश एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करता है जहां महिलाओं को कार्यबल में समान अवसर से वंचित नहीं किया जाता है. यह (सीसीएल से इनकार) एक मां को कार्यबल छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है और यह उस मां पर अधिक लागू होता है जिसके पास विशेष जरूरतों वाला बच्चा है."
अदालत ने यह फैसला उस मामले में सुनाया, जहां हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में एक कॉलेज में कार्यरत एक सहायक प्रोफेसर को अपने बेटे की देखभाल के लिए छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया था, जो जन्म से ही कुछ आनुवंशिक विकारों से पीड़ित था, क्योंकि उसने अपनी सभी स्वीकृत छुट्टियां समाप्त कर ली थीं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमारा विचार है कि याचिका चिंता का एक गंभीर मामला उठाती है. याचिकाकर्ता ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को उठाया है. आयुक्त ने हलफनामे में संकेत दिया है कि सीसीएल की कोई नीति नहीं बनाई गई है. कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी है यह विशेषाधिकार का मामला नहीं बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है और एक मॉडल नियोक्ता के रूप में राज्य इससे बेखबर नहीं रह सकता.'
शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को अपनी सीसीएल नीति को संशोधित करने का आदेश दिया ताकि यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप हो.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 22, 2024 05:07 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

