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दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार ताहिर हुसैन जमानत को लेकर दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर के थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

दिल्ली दंगा मामले में ताहिर हुसैन को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज
ताहिर हुसैन (Photo Credits: ANI)

दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी से निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir hussain) जमानत को लेकर दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली पुलिस ने उन्हें फरवरी महीने में दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट इलाके में  नागिरकता संसोधन कानून (CAA) के खिलाफ हुई हिंसा और IB कर्मी अंकित शर्मा की हत्या मामले में  गिरफ्तार किया गया है. जिसके बाद से हे वे जेल ही बंद हैं

ताहिर हुसैन  गिरफ्तारी के बाद से ही वे लगातार कह रहे हैं कि वे दिल्मेंली हिंसा मामले निर्दोष हैं. इस घटना के पीछे उनका हाथ नहीं है. वहीं अपनी जमानत को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस घटना में उनका कोई हाथ नहीं हैं. उन्हें सिर्फ इस मामले में  गलत तरीके से फसाने की कोशिश की जा रही है. जबकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं हैं. यह भी पढ़े: दिल्ली हिंसा: आरोपी ताहिर हुसैन की लाइसेंसी पिस्टल सहित कई कारतूस पुलिस ने किया जब्त

ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज: 

बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट इलाके में सीएए (CAA) के खिलाफ भड़की हिंसा में करीब 50 से ज्यादा  लोगों के साथ के साथ ही IB कर्मी अंकित शर्मा की जान गई थी. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में ताहिर हुसैन के साथ बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया.  गिफ्फ्तर लोगों में कुछ को जमानत मिल गई है. लेकिन अभी भी बड़े पैमंर पर लोग दिल्ली की जेलों में बंद है. दिल्ली हिंसा के दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति के साथ ही निजी संपत्ति का नुकसान हुआ था.

 

(The above story first appeared on LatestLY on May 02, 2020 05:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).