Supreme Court on Halal Slaughter of Animals: जानवरों के हलाल वध पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
देश की सबसे बड़ी अदालत ने जानवरों को हलाल वध करने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि जानवरों को हलाल मानते हुए वध करने पर बैन लगाया जाए. लेकिन सर्वोच्य न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर. देश की सबसे बड़ी अदालत ने जानवरों को हलाल वध करने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर मांग की गई थी कि जानवरों को हलाल (Halal Slaughter of Animals) मानते हुए वध करने पर बैन लगाया जाए. लेकिन सर्वोच्य न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जज संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच के पास आयी थी. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ता ने कोर्ट ने कहा कि आपकी पिटीशन शरारतपूर्ण दिखाई पड़ती है. यह भी पढ़ें-Coronavirus: सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकारों को निर्देश, COVID-19 के मरीजों के लिए तय करें एंबुलेंस के उचित किराया
ANI का ट्वीट-
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत लोगों के भोजन की आदत में दखल नहीं दे सकती है. साथ ही कोर्ट यह भी तय नहीं कर सकता है कि कौन शाकाहारी है और कौन मांसाहारी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन्हें हलाल मीट कहना है वे उसे खा सकते हैं.