स्वतंत्रता दिवस तक इन चीजों के उड़ाने पर लगा प्रतिबंध, जान लें वरना हो जायेंगे गिरफ्तार
पटनायक ने कहा, "यह बताया गया है कि कुछ आपराधिक, आतंकवादी तत्व उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं."
नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस आयुक्त ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एहतियात के रूप में किसी तरह की वस्तु को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया. पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक का यह आदेश 15 अगस्त तक लागू रहेगा. इसमें पैराग्लिडर, पैरा-मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, क्वाडकोप्टर या विमान से कूदने को प्रतिबंधित किया गया है.
पटनायक ने कहा, "यह बताया गया है कि कुछ आपराधिक, आतंकवादी तत्व उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्म का उपयोग कर आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं."
उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस समारोह 2018 के अवसर पर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के क्षेत्राधिकार में वस्तुओं की उड़ान प्रतिबंधित रहेगी और इसका उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा.