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Delhi-NCR Pollution: दिल्ली की हवा में घुला 'जहर', एक्यूआई 400 के पार, ग्रैप-3 लागू

श की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है. यहां की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है. ऐसे में स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-3 लागू करने का फैसला लिया है.

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली की हवा में घुला 'जहर', एक्यूआई 400 के पार, ग्रैप-3 लागू
(Photo Credits Twitter)

नई दिल्ली, 11 नवंबर : देश की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है. यहां की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है. ऐसे में स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप-3 लागू करने का फैसला लिया है. बिगड़ती हवा को देखते हुए अब यहां कई चीजों पर पाबंदी लगाई जा सकती है. आंकड़ों की मानें, तो 10 नवंबर को जहां दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 362 दर्ज किया गया था, वहीं 11 नवंबर की सुबह 9 बजे यह बढ़कर 425 तक पहुंच गया, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है.

मौसम विभाग के मुताबिक, इस खतरनाक बढ़ोतरी की वजह शांत हवाएं, स्थिर वातावरण और अनुकूल न होने वाली मौसम की परिस्थितियां हैं. हवा का न बहना और प्रदूषक कणों का जमीन के पास जमा रहना इस स्थिति को और खराब कर रहा है. ऐसे में तुरंत प्रभाव से ग्रैप के स्टेज 1 और 2 के बाद स्टेज 3 लागू करने का फैसला लिया गया है. राजधानी के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उपसमिति ने बड़ा फैसला लिया है. समिति ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के स्टेज-3 को तुरंत लागू करने का आदेश दिया है. स्टेज-3 तब लागू किया जाता है, जब एक्यूआई 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है. इसलिए पूरे दिल्ली-एनसीआर में तुरंत प्रभाव से ग्रैप-3 लागू किया गया है. यह भी पढ़ें : Delhi Blast: रक्षा मंत्री ने कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, जांच के निष्कर्ष जल्द सार्वजनिक होंगे

इसका मतलब है कि अब स्टेज-1 और स्टेज-2 के तहत जो पाबंदियां पहले से लागू थीं, उनके साथ अब ज्यादा सख्त कदम उठाए जाएंगे. इनमें निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर पाबंदी, सड़क पर धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव, डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर रोक और ट्रक जैसे भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्त रोक जैसे कदम उठाए जा सकते हैं. इसके अलावा, सरकार शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने का भी आदेश जारी कर सकती है.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 11, 2025 03:35 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).