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Delhi Liquor Scam: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज, दिल्ली HC में कर सकते हैं अपील

दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया, मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है

Delhi Liquor Scam: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज, दिल्ली HC में कर सकते हैं अपील
Manish Sisodia (Photo Credit : Twitter)

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को आप नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया, मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है, आज ईडी मामले में कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया. विशेष न्यायाधीश, राउज एवेन्यू कोर्ट, एमके नागपाल ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज आदेश सुनाया. अदालत ने एक दिन पहले मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही मामले में गुरुवार को इसी अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी, ईडी ने न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया था कि सिसोदिया ने यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ईमेल लगाए थे कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को इन प्री-ड्राफ्ट ईमेल भेजने के निर्देश दिए गए, जिन्होंने अपने इंटर्न को ईमेल भेजने के लिए कहा. यह भी पढ़े: Delhi liquor Scam: मनीष सिसोदिया का CBI के तीखें सवालों से फिर होगा का सामना, समन के बाद पेशी आज

जांच एजेंसी ने यह भी कहा था कि सिसोदिया के खिलाफ जांच पूरी करने के लिए दिए गए 60 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। इसने कहा कि उसे कथित घोटाले में सिसोदिया की संलिप्तता का संकेत देने वाले नए सबूत मिले हैं और जांच महत्वपूर्ण चरण में है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 28, 2023 05:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).