दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को विकिपीडिया के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है. यह नोटिस समाचार एजेंसी एएनआई की याचिका पर आया, जिसमें दावा किया गया था कि विकिपीडिया ने उन सब्सक्राइबर्स की जानकारी साझा करने के आदेश का पालन नहीं किया, जिन्होंने एएनआई के विकिपीडिया पेज पर कथित रूप से मानहानिकारक संपादन किए थे.
न्यायाधीश की सख्त टिप्पणी
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने विकिपीडिया की इस कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा,
"मैं अवमानना का मामला बनाऊंगा...यह सवाल नहीं है कि विकिपीडिया भारत में नहीं है. हम आपके यहां के व्यावसायिक लेन-देन बंद कर देंगे. हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे...आप पहले भी यह तर्क ले चुके हैं. यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें."
"Will ask government to block you": Delhi High Court issues contempt of court notice to Wikipedia#delhihighcourt #Wikipedia @Wikipedia
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— Bar and Bench (@barandbench) September 5, 2024
कोर्ट ने विकिपीडिया के एक अधिकृत प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी.
एएनआई ने विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा किया
एएनआई ने विकिपीडिया पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है. एएनआई ने कहा कि विकिपीडिया ने उनके पेज पर ऐसे मानहानिकारक संपादन किए जिनमें एएनआई को वर्तमान सरकार का "प्रोपेगैंडा टूल" कहा गया.
इससे पहले, हाईकोर्ट ने विकिपीडिया को समन जारी किया था और आदेश दिया था कि वह उन तीन लोगों की जानकारी साझा करे जिन्होंने एएनआई के विकिपीडिया पेज पर संपादन किया था.
विकिपीडिया का तर्क और कोर्ट की चेतावनी
आज की सुनवाई में एएनआई ने हाईकोर्ट में अवमानना का आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि विकिपीडिया ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया.
विकिपीडिया के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें कुछ कानूनी प्रस्तुतियाँ करनी हैं और विकिपीडिया भारत में आधारित नहीं है, इसीलिए उन्हें उपस्थित होने में समय लगा.
हालांकि, न्यायाधीश चावला ने विकिपीडिया के इस तर्क को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि अगर विकिपीडिया ने आदेश का पालन नहीं किया, तो कोर्ट अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा.
इस मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी, जिसमें विकिपीडिया के प्रतिनिधि को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा.