HC on Freedom Fighter Pension: पेंशन पाने के लिए 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को 40 साल तक करना पड़ा इंतजार, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर लगाया 20,000 रुपये का जुर्माना
Court | Photo Credits: Twitter

HC on Freedom Fighter Pension: दिल्ली हाई कोर्ट ने 96 वर्षीय बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी एक पेंशन मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन देने के लिए 40 साल तक इंतजार कराने पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला उस निराशाजनक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन सेनानी 96 वर्षीय उत्तीम लाल सिंह को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए दर-दर भटकना पड़ा और इंतजार करना पड़ा. मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले मुक्ति सेनानियों के प्रति भारत सरकार द्वारा की गई उदासीनता पर दुख जताया. कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को 12 सप्ताह की अवधि के भीतर स्वतंत्रता सेनानी उत्तीम लाल सिंहको 1980 से 6% वार्षिक ब्याज के साथ स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन जारी करने का भी आदेश दिया.

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