नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गुरुवार को चुनाव आयोग (Election Commission) और आम आदमी पार्टी (आप) नेता विशेष रवि (Vishesh Ravi) को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस बीजेपी (BJP) नेता योगिंदर चंदोलिया (Yoginder Chandolia) द्वारा दायर याचिका के आधार पर किया गया है, जिसमें आप (AAP) नेता रवि पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग में दायर हलफनामे में शैक्षणिक योग्यता तथा लंबित आपराधिक मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है. अगर यही सही साबित हुआ तो आप नेता का नामांकन रद्द किया जा सकता है.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जस्टिस डी एन पटेल (D N Patel) और जस्टिस सी हरि शंकर (C Hari Shankar) की बेंच ने करोल बाग (Karol Bagh) से आप के उम्मीदवार विशेष रवि को नोटिस जारी कर चंदोलिया की याचिका पर अपना पक्ष रखने की मांग की. इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के एक दिन पहले होगी.
Delhi High Court issues notice to Election Commission & others on BJP leader Yoginder Chandolia's plea against Vishesh Ravi, AAP candidate from Karol Bagh seat, over alleged concealment of facts in the latter's nomination paper to EC. High Court to hear the matter on February 7. pic.twitter.com/PNue3ORKK8
— ANI (@ANI) February 6, 2020
उल्लेखनीय है कि सोमवार को कोर्ट ने विशेष रवि को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एक याचिका खारिज कर दी थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के करोल बाग से आप के उम्मीदवार विशेष रवि ने हलफनामे में महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए थे. तब कोर्ट ने कहा था कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है.
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि रवि यह नहीं समझ सके कि आपराधिक मामला छिपाना आपराधिक कृत्य है. उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी गलत जानकारी दी. दिल्ली में आठ फरवरी को चुनाव होने हैं और मतगणना 11 फरवरी को होगी.