नवंबर का आखिरी सप्ताह खत्म होने को है, और इसके साथ ही नया महीना भी दस्तक देने वाला है. दिसंबर की शुरुआत में कई अहम आर्थिक बदलाव लागू होंगे, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. रोजमर्रा की जरूरतों जैसे एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमत, पेंशन से जुड़े नियम, टैक्स की समयसीमा और सीएनजी-पीएनजी (CNG–PNG) के रेट्स में बदलाव देखने को मिल सकता है. ये सभी नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे, इसलिए जरूरी है कि आप इन्हें पहले से समझ लें ताकि समय पर जरूरी काम पूरे कर सकें और किसी तरह की परेशानी से बच सकें.
एलपीजी गैस सिलेंडर रेट्स में बदलाव (Change In LPG Gas Cylinder Rates)
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम तय करती हैं. इसी तरह 1 दिसंबर को भी घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों के नए रेट जारी किए जाएंगे. पिछले महीने यानी नवंबर में केवल कमर्शियल 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 6.50 रुपये की कटौती की गई थी, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था. अब सभी की नजर इस बात पर है, कि दिसंबर में घरेलू और कमर्शियल दोनों सिलेंडरों के दाम बढ़ेंगे, घटेंगे या फिर स्थिर रहेंगे.
सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का लाभ उठाने का आखिरी मौका (Last Chance For Government Employees To Avail Pension Scheme)
सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है. पहले यह समयसीमा 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया गया है. कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) और यूपीएस में से किसी एक पेंशन विकल्प को चुनना अनिवार्य है. माना जा रहा है, कि 1 दिसंबर के बाद इस विकल्प को चुनने का मौका मिलना बेहद मुश्किल होगा. ऐसे में जो कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर फैसला नहीं करेंगे, वे आगे चलकर महत्वपूर्ण पेंशन लाभों से वंचित हो सकते हैं.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य (Submission Of Life Certificate Is Mandatory For Senior Citizens)
पेंशन जारी रखने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 30 नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है. अगर निर्धारित तारीख तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया, तो पेंशन भुगतान रोक दिया जा सकता है. इसे जमा करने की सुविधा एलआईसी (LIC), बैंक, डाकघर के साथ-साथ डिजिटल जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध है, जिससे वरिष्ठ नागरिक आसानी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
टैक्स से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव (Important Tax Changes)
टैक्सपेयर्स के लिए 30 नवंबर बेहद महत्वपूर्ण तारीख है. यदि अक्टूबर महीने में टीडीएस (TDS) की कटौती की गई है, तो उसकी स्टेटमेंट को सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत 30 नवंबर तक जमा करना अनिवार्य है. इसके साथ ही, सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तिथि भी 30 नवंबर ही है. तय समय सीमा के भीतर ये दस्तावेज जमा न करने पर टैक्सपेयर्स को पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है.
सीएनजी-पीएनजी और जेट ईंधन के रेट में बदलाव की संभावना (Possibility Of Change In CNG-PNG And Jet Fuel Rates)
तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ (जेट फ्यूल) की कीमतों की समीक्षा करती हैं. ऐसे में 1 दिसंबर को इन सभी ईंधनों के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है. खासकर एटीएफ यानी जेट फ्यूल की कीमतें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्केट के आधार पर तय होती हैं, इसलिए इसमें किसी भी तरह का बदलाव हवाई टिकटों की कीमतों पर भी असर डाल सकता है.
1 दिसंबर से लागू होने वाले ये सभी बदलाव आम लोगों, सरकारी कर्मचारियों और टैक्सपेयर्स सबको प्रभावित करेंगे. जहां एलपीजी और अन्य ईंधनों की कीमतें सीधे घर के बजट को प्रभावित कर सकती हैं, वहीं पेंशन और टैक्स से जुड़े नियमों का समय पर पालन न करने पर आर्थिक नुकसान का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए 30 नवंबर से पहले सभी जरूरी काम पूरे कर लें और नए नियमों के लिए तैयार रहें.













QuickLY