COVID-19: कर्नाटक ने रात का कर्फ्यू हटाया, सोमवार से स्कूल खुलेंगे

कर्नाटक सरकार ने शनिवार को कोविड विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य में अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए. राजस्व मंत्री आर. अशोक ने घोषणा की कि सरकार ने 31 जनवरी से रात के कर्फ्यू को समाप्त करने का फैसला किया है.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

बेंगलुरू, 29 जनवरी : कर्नाटक सरकार ने शनिवार को कोविड विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद राज्य में अधिकांश प्रतिबंध हटा दिए. राजस्व मंत्री आर. अशोक ने घोषणा की कि सरकार ने 31 जनवरी से रात के कर्फ्यू को समाप्त करने का फैसला किया है. उन्होंने आगे कहा कि पब, रेस्तरां, बार, मीटिंग हॉल में बैठने की क्षमता पर 50 प्रतिशत की सीमा को वापस ले लिया गया है. शिक्षा मंत्री बी.सी. नागेश ने कहा कि बेंगलुरु में कक्षा 1 से 9 तक के स्कूल जो कोविड की तीसरी लहर के कारण बंद कर दिए गए थे, सोमवार से फिर से खुलेंगे.

उन्होंने कहा, "स्कूलों को सभी कोविड उपयुक्त व्यवहार और एसओपी का पालन करना होगा. यदि कोई छात्र संक्रमित पाया जाता है तो उस विशेष कक्षा को सील कर दिया जाएगा और स्कूल सामान्य रूप से काम करेगा. उस विशेष कक्षा के सभी छात्रों का कोविड परीक्षण किया जाएगा." मंत्री नागेश ने कहा, "संबंधित डीसी तीन या पांच दिनों के लिए मामलों के आधार पर कक्षा या स्कूल को बंद करने पर निर्णय लेंगे. राज्य में सभी सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को कोविड के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए काम करने की अनुमति दी गई है." पर्यटन मंत्री आनंद सिंह ने कहा है कि सफारी समेत सभी पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए खुले रहेंगे. यह भी पढ़ें: COVID-19: स्कूल खुलने पर अपने बच्चे की रैपिड एंटीजन जांच कैसे करें

हालांकि, राज्य में सिनेमाघरों, मॉल, जिम और स्विमिंग पूल में बैठने की सीमा 50 प्रतिशत रहेगी. सोमवार से सभी सरकारी कार्यालयों को शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है. मैरिज हॉल में मेहमानों की संख्या की सीमा 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है. सरकार ने गोवा, केरल और महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों से राज्य में आने वाले लोगों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट ले जाने का नियम जारी रखा. वहीं, राज्य में विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर भी प्रतिबंध जारी रखा. सरकार ने पूजा स्थलों पर से प्रतिबंध भी हटा लिया है. मंदिरों में विशेष पूजा करने की अनुमति दी गई है. खुली बैठक स्थलों को भी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति है.

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