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Coronavirus Lockdown Relaxed: गृह मंत्रालय ने दुकानों को दी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति, शराब की दुकानों से लेकर नाई तक जानें क्या खुला है और क्या रहेगा बंद

शनिवार से देशभर में कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है. हालांकि, इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. यहां पढ़ें इस दौरान क्या खुला है और क्या बंद.

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Coronavirus Lockdown Relaxed: गृह मंत्रालय ने दुकानों को दी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति, शराब की दुकानों से लेकर नाई तक जानें क्या खुला है और क्या रहेगा बंद

शनिवार से देशभर में कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है. हालांकि, इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. यहां पढ़ें इस दौरान क्या खुला है और क्या बंद.

देश Vandana Semwal|
Coronavirus Lockdown Relaxed: गृह मंत्रालय ने दुकानों को दी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति, शराब की दुकानों से लेकर नाई तक जानें क्या खुला है और क्या रहेगा बंद

कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है. मगर इस बीच, सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए शनिवार से सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं. शनिवार से देशभर में कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है. हालांकि, इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. गृह मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिए जा रहे हैं, जिनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की इजाजत है.

बहरहाल, आदेश में यह भी साफ किया गया है कि दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे. उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा. गली-मोहल्ले की दुकानें भी सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी.

कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान खुला क्या है?

  • शॉप और स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड सभी दुकानें खुलेंगी.
  • आवासीय परिसरों (गली-मोहल्ले) के अंदर की दुकानें खुल सकती हैं.

कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान क्या बंद रहेगा?

  • मॉल, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब बंद रहेंगे.
  • मल्टी-ब्रांड और सिंगल-ब्रांड मॉल में दुकानें नहीं खुल सकती हैं.
  • बाजार परिसरों में दुकानें नहीं खुल सकती हैं.
  • शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे.
  • नाई की दुकान खोलने की अनुमति नहीं है.
  • रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है.

क्या शराब की दुकानें और बार खुलेंगे?

गृह मंत्रालय की तरफ से देर रात दी गई जानकारी के अनुसार, इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी. इस दौरान शराब की दुकानें नहीं खोली जा रही हैं. शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है.

नहीं खुलेंगे सैलून और स्पा-

गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया, जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं,जैसे सैलून,ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है. गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है.

यहां देखें MHA का ट्वीट-

गृह मंत्रालय ने 'शॉप और स्थापना अधिनियम' (Shops and Establishment Act) के तहत आने वाली दुकानों के लिए लॉकडाउन में छूट जारी की है. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शराब एक अलग कैटेगरी के तहत आती है न कि 'शॉप और स्थापना अधिनियम के तहत' इसलिए शराब की दुकानें इस दौरान नहीं खुलेंगी.

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देश Vandana Semwal|
Coronavirus Lockdown Relaxed: गृह मंत्रालय ने दुकानों को दी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति, शराब की दुकानों से लेकर नाई तक जानें क्या खुला है और क्या रहेगा बंद

कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है. मगर इस बीच, सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए शनिवार से सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं. शनिवार से देशभर में कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है. हालांकि, इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. गृह मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह आदेश दिए जा रहे हैं, जिनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर रजिस्टर्ड दुकानों को खोलने की इजाजत है.

बहरहाल, आदेश में यह भी साफ किया गया है कि दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे. उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा. गली-मोहल्ले की दुकानें भी सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी.

कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान खुला क्या है?

  • शॉप और स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड सभी दुकानें खुलेंगी.
  • आवासीय परिसरों (गली-मोहल्ले) के अंदर की दुकानें खुल सकती हैं.

कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान क्या बंद रहेगा?

  • मॉल, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब बंद रहेंगे.
  • मल्टी-ब्रांड और सिंगल-ब्रांड मॉल में दुकानें नहीं खुल सकती हैं.
  • बाजार परिसरों में दुकानें नहीं खुल सकती हैं.
  • शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे.
  • नाई की दुकान खोलने की अनुमति नहीं है.
  • रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है.

क्या शराब की दुकानें और बार खुलेंगे?

गृह मंत्रालय की तरफ से देर रात दी गई जानकारी के अनुसार, इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी. इस दौरान शराब की दुकानें नहीं खोली जा रही हैं. शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है.

नहीं खुलेंगे सैलून और स्पा-

गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया, जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं,जैसे सैलून,ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है. गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है.

यहां देखें MHA का ट्वीट-

गृह मंत्रालय ने 'शॉप और स्थापना अधिनियम' (Shops and Establishment Act) के तहत आने वाली दुकानों के लिए लॉकडाउन में छूट जारी की है. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शराब एक अलग कैटेगरी के तहत आती है न कि 'शॉप और स्थापना अधिनियम के तहत' इसलिए शराब की दुकानें इस दौरान नहीं खुलेंगी.

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