नई दिल्ली. देश में कोविड-19 (COVID-19 Pandemic) महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है. कोरोना से संक्रमितों की संख्या 4 लाख 73 हजार के पार चली गई है. कोरोना का सबसे अधिक कहर महाराष्ट्र (Maharashtra) और राजधानी दिल्ली (Delhi) में जारी है. इसी बीच कोरोना (Coronavirus) से जुड़े रियल टाइम अपडेट न करने वाले अस्पतालों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र और केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसे हॉस्पिटल पर कड़ी कार्रवाई करें.
बता दें कि राजधानी दिल्ली में अस्पतालों द्वारा सही जानकारी न देने सहित कई खबरें सामने आई हैं. इन मुद्दों का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कोरोना संक्रमितों और अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम अपडेट में कोताही बरतने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है. यह भी पढ़ें-दिल्ली में 5 दिन के सरकारी क्वॉरेंटाइन को लेकर केजरीवाल सरकार और LG आमने-सामने, सीएम ने पूछा दिल्ली में अलग नियम क्यों
ANI का ट्वीट-
Delhi High Court asks Delhi Govt to appoint "dedicated officers" so that there should be no communication gap between the government and hospitals. https://t.co/smKuneWmgb
— ANI (@ANI) June 25, 2020
वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पताल और सरकार के बीच किसी भी तरह की संवादहीनता न रहे इसे भी दूर करने के लिए कहा है. साथ ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार को इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति का भी निर्देश दिया है. जिससे अस्पताल और सरकार के बीच किसी तरह की कोई दिक्कत संवाद को लेकर न रहे.