Contempt Action On SpiceJet: स्पाइसजेट पर अवमानना ​​की कार्रवाई! विमान और इंजन वापस न करने पर हाई कोर्ट का सख्त रवैया

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में स्पाइसजेट और उसके निदेशकों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू की है क्योंकि उन्होंने विमान पट्टा देने वाली कंपनी TWC एविएशन के विमान और इंजनों को वापस करने के लिए अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया.

Spicejet -- Wikimedia commons

दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में स्पाइसजेट और उसके निदेशकों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई शुरू की है क्योंकि उन्होंने विमान पट्टा देने वाली कंपनी TWC एविएशन के विमान और इंजनों को वापस करने के लिए अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया.

न्यायमूर्ति राजीव शकधर और अमित बंसल की पीठ ने स्पाइसजेट की ओर से पेश होने वाले वकील को कंपनी के निदेशकों के नाम सौंपने का आदेश दिया ताकि हाई कोर्ट रजिस्ट्री उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई दर्ज कर सके.

अदालत ने आदेश दिया- अपीलकर्ता को नोटिस जारी करें कि क्यों अपीलकर्ता कंपनी (स्पाइसजेट) के निदेशकों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई न की जानी चाहिए... नाम सौंपे जाने पर रजिस्ट्री अपीलकर्ता के निदेशकों के खिलाफ अवमानना याचिका दर्ज करेगी." इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई के लिए तय की.

दिल्ली हाई कोर्ट ने मई 2024 में स्पाइसजेट को पट्टे पर लिए गए दो विमान और तीन इंजन TWC एविएशन कैपिटल को वापस करने का आदेश दिया था. यह आरोप था कि पट्टे पर लिए गए विमानों के तीन इंजन निकाल लिए गए थे और अन्य विमानों में उपयोग किए जा रहे थे. TWC ने दो बोइंग 737-800 विमानों और तीन विमान इंजन पर स्वामित्व का दावा किया था जो स्पाइसजेट को पट्टे पर दिए गए थे.

न्यायमूर्ति शकधर की अध्यक्षता वाली एक डिवीजन बेंच ने 27 मई को इस आदेश को बरकरार रखा.

2 जुलाई को, स्पाइसजेट ने डिवीजन बेंच के सामने एक आवेदन दायर किया और आदेश का पालन करने के लिए अधिक समय मांगा. बेंच ने इस अनुरोध पर विचार किया और स्पाइसजेट को अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए 8 जुलाई तक का समय दिया.

जब 9 जुलाई को मामला उठाया गया, तो स्पाइसजेट के वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि आदेश का काफी हद तक पालन हो चुका है क्योंकि दो इंजन और एक विमान फ्रेम को TWC को सौंपने के लिए दिल्ली में रख दिया गया है. अदालत को बताया गया कि एक और इंजन को TWC को सौंपने के लिए चेन्नई ले जाया जा रहा है. हालांकि, अदालत ने कहा कि आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ है और अवमानना कार्रवाई का नोटिस जारी किया.

वरिष्ठ वकील अमित सिबल ने वकीलों केआर सशिप्रभु, कार्तिकेय अस्थाना और नमन शिषोदिया के साथ स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व किया. TWC एविएशन का प्रतिनिधित्व वकीलों अंकुर महिंद्रो, रवि नाथ, रोहन तानेजा, आदित्य कपूर, वैशाली, शुभंगी जैन, अंकेश त्रिपाठी, याशिका अरोड़ा, अभिजीत मिट्‍टल और सिद्धांत व्यास ने किया.

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