नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल (Ajit Doval के बेटे विवेक डोभाल (Vivek Doval) से माफी मांगने के बाद शनिवार को दिल्ली के एक कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा बंद कर दिया है. विवेक डोभाल ने अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए रमेश और कारवां पत्रिका के प्रधान संपादक परेश नाथ और रिपोर्टर कौशल श्रॉफ के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
कारवां के 'द डी कंपनीज' नाम के लेख में कथित तौर पर दावा किया गया था कि विवेक डोभाल एक हेज फंड चलाते थे, जिसके प्रमोटर्स संदिग्ध थे.अपने माफीनामे में रमेश ने कहा है कि उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पर, उनके परिवार और व्यवसाय के खिलाफ आरोप लगाने से पहले लेख के तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी. उनकी माफी को विवेक डोभाल ने स्वीकार कर लिया है. यह भी पढ़े: ओडिशा: कांग्रेस विधायक ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को भेजा कानूनी नोटिस, आपराधिक मानहानि का मुकदमा करने की दी धमकी
रमेश ने कहा है, "मैंने 17 जनवरी 2019 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें आप पर, आपके परिवार और आपके बिजनेस वेंचर जीएनवाय एशिया फंड के बारे में कुछ बयान दिए थे। मैं समझता हूं कि इन बयानों ने आपको गहरी चोट पहुंचाई है. मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बयान या आरोप एक लेख के निष्कर्ष पर आधारित थे जो कारवां पत्रिका में पिछले दिन प्रकाशित किया गया था. मामला आगे बढ़ने पर मुझे अहसास हुआ कि शायद स्वतंत्र तौर पर कुछ सत्यापन किए जा सकते थे.
उन्होंने आगे कहा, "मैं आपके और आपके परिवार से माफी मांगना चाहता हूं। साथ ही आईएनसी से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हटाने के लिए भी आग्रह करूंगा. इसके बाद अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने रमेश के खिलाफ मामला बंद कर दिया है, लेकिन पत्रिका और पत्रकार कौशल श्रॉफ के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही जारी रहेगी.