मानहानि मामला: सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत, दिल्ली की कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा दायर मानहानि मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. अदालत पहुंचने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा दायर मानहानि मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal) को जमानत दे दी. अदालत पहुंचने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी. आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर दिल्ली में मतदाता सूची से ‘‘मतदाताओं’’ के नाम हटाने का आरोप लगाया था.
इस पर भाजपा नेता राजीव बब्बर ने पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आम आदमी पार्टी (आप) की प्रवक्ता आतिशी मार्लेना के खिलाफ अदालत से कार्यवाही का अनुरोध किया था. जो इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है.
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