चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) का दौरा कर सकता हूं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) को श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग और बारामूला जाने की अनुमति दे दी है. हालांकि सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि वह वहां कोई भाषण या सार्वजनिक रैली नहीं करेंगे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने के लिए जल्द से जल्द सभी संभव कदम उठाए.
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने, कल्याणकारी सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने, स्कूल और कॉलेज खोले जाने को भी कहा है. बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने अपने परिवार के सदस्यों का हालचाल जानने के लिए अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति के वास्ते सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. आजाद ने कहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर यह याचिका दायर की है और यह याचिका राजनीतिक नहीं है. यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर पर SC में सुनवाई, फारूक अब्दुल्ला को हिरासत में लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, 30 सितंबर तक मांगा जवाब.
Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, says in Supreme Court "if requirement arises, I may visit Jammu and Kashmir" https://t.co/uiLlcRFu0X
— ANI (@ANI) September 16, 2019
उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद उन्होंने अपने गृह राज्य जाने का प्रयास किया था लेकिन अधिकारियों ने उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया था.