Chitale Bandhu Case Against Pune Businessman: बाजार में 'चितले बंधु मिठाईवाले' ब्रांड के नाम पर नकली भाकरवड़ी, पुणे मिठाई दुकान के मालिक पर केस दर्ज
पुणे के मशहूर मिठाई ब्रांड चितले बंधु मिठाईवाले ने एक स्थानीय दुकान के मालिक के खिलाफ कथित तौर पर महाराष्ट्रीयन नाश्ता ‘भाकरवड़ी’ को भ्रामक रूप से मिलते-जुलते ब्रांड नाम से बेचने का मामला दर्ज कराया है...
Chitale Bandhu Case Against Pune Businessman: पुणे के मशहूर मिठाई ब्रांड चितले बंधु मिठाईवाले ने एक स्थानीय दुकान के मालिक के खिलाफ कथित तौर पर महाराष्ट्रीयन नाश्ता ‘भाकरवड़ी’ को भ्रामक रूप से मिलते-जुलते ब्रांड नाम से बेचने का मामला दर्ज कराया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर की पुलिस ने सदाशिव पेठ इलाके में चितले स्वीट होम के मालिक प्रमोद प्रभाकर चितले के खिलाफ कथित तौर पर ब्रांड के नाम का दुरुपयोग करने और ब्रांड के अधिकृत ईमेल आईडी, कस्टमर केयर नंबर, निर्माण और संपर्क विवरण के साथ नकली नाश्ता बेचने का मामला दर्ज किया है. यह भी पढ़ें: Amazon, Flipkart के गोदामों में मिले नकली आईएसआई लेबल वाले सामान, बीआईएस ने की छापेमारी
एफआईआर के अनुसार, 'चितले बंधु मिठाईवाले' के विवरण वाले नकली उत्पाद को कथित तौर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भी बेचा गया था. शिकायत में कहा गया है कि पिछले एक साल में प्रमुख दुकान को ब्रांड नाम के तहत भाकरवड़ी बेचे जाने के बारे में कई शिकायतें मिलीं, लेकिन गुणवत्ता से मेल नहीं खाती. "बाजार से उत्पाद खरीदने पर हमें पैकेजिंग में मुख्य अंतर मिला, जबकि उस पर छपे क्रेडेंशियल्स ने इसे हमारी कंपनी से गलत तरीके से जोड़ा. हमारे लैब परीक्षणों ने...हमारे मूल उत्पाद और इस नकली उत्पाद के बीच स्पष्ट अंतर की पुष्टि की. पैकेट पर मराठी में 'चितले स्वीट होम', 'पुनेरी स्पेशल भाकरवड़ी और स्नैक की तस्वीर लिखी है," हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शिकायत में कहा गया है.
बाजार में 'चितले बंधु मिठाईवाले' ब्रांड के नाम पर नकली भाकरवड़ी
Fake Bakarwadi under ‘Chitale Bandhu Mithaiwale’ brand in market, Pune sweet shop owner booked
The counterfeit product, bearing the label of 'Chitale Bandhu Mithaiwale' and its email ID, was also sold on e-commerce platforms, the Pune police said.https://t.co/2Wcyy9H6b0 pic.twitter.com/ecvgxs5nFd
— Amit Paranjape (@aparanjape) April 17, 2025
विश्रामबाग पुलिस स्टेशन ने चितले बंधु मिठाईवाले के एक भागीदार इंद्रनील चितले के निजी सचिव की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(2) (धोखाधड़ी) और 350 (माल रखने वाले किसी भी पात्र पर गलत निशान लगाना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी और 66डी (पहचान की चोरी) के तहत प्रभाकर चितले के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
शिकायतकर्ता ने कहा कि चितले स्वीट होम में बिक्री के लिए रखे गए नकली भाकरवड़ी के पैकेट असली पैकेट से मिलते जुलते थे. कथित तौर पर नकली उत्पाद को ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग के माध्यम से प्रचारित किया गया, जिससे वित्तीय नुकसान हुआ और मूल ब्रांड को नुकसान पहुंचा.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 17, 2025 08:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

