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छत्तीसगढ़: बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. जानकारी है कि एक मासूम बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

छत्तीसगढ़: बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में आरोपी युवक को आजीवन कारावास
(Photo Credits: Facebook)

रायपुर: छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) के दुर्ग जिले (Durg District) में एक बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. जानकारी है कि एक मासूम बालक से अप्राकृतिक कृत्य (Unnatural Activity) करने मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है. बता दें कि दुर्ग जिला और सत्र न्यायालय के अतिरिक्त शाासकीय लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने आज ‘भाषा’ को दूरभाष पर बताया कि पोक्सो अधिनियम :लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम: की विशेष अदालत ने बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में दोषी ठहराये गये मोनू यादव (21) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

बताया जा रहा है कि पिछले साल दो फरवरी को एक बालक दुर्ग शहर में स्थित अपने घर के करीब खेल रहा था. तब मोनू यादव उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया. यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश:अपना धर्म छुपाकर धोखे से की लड़की से शादी, पुलिस ने किया आरोपी शख्स को गिरफ्तार

खबरों की मानें तो इस घिनौनी करतूत के बाद आरोपी मोनू ने बालक को इस घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी.

अधिवक्ता ने बताया कि जब घटना की जानकारी बालक की मां को मिली तब उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया,  बाद में पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर लिया. यह भी पढ़ें: बिहार: पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी को गोली मारकर की हत्या, घर में फैला मातम

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 27, 2018 09:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).