एनडीटीवी के प्रणय रॉय, पत्‍नी राधिका रॉय के खिलाफ एफडीआई नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज
Prannoy Roy (photo Credits: IANS)

नई दिल्ली. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों के उल्लंघन के मामले में एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह मामला 2007- 09 के बीच किये गये विदेशी निवेश से जुड़ा है. हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों को खारिज किया है. सीबीआई ने इसके साथ ही समाचार चैनल के तत्कालीन सीईओ विक्रमादित्य चंद्रा और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि बुधवाीर को सीबीआई की एक टीम ने चंद्रा के आवास पर छानबीन की.

सीबीआई के जांच के घेरे में उस समय जनरल इलेक्ट्रिक की इकाई एनसीबीयू द्वारा एनडीटीवी की 30 नवंबर 2006 को लंदन में बनाई गई कंपनी नेटवर्क पीएलसी (एनएनपीसीएल) में किया गया निवेश है.

सीबीआई का आरोप है कि एनएनपीएलसी को 2009 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से जो मंजूरी मिली है उसमें एफडीआई नियमों का उल्लंघन हुआ है. इसमें कहा गया है कि एनएनपीएलसी को कुल 16.34 करोड़ रुपये का एफडीआई प्रापत हुआ और इसे एनडीटीवी की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में निवेश किया गया.

एनडीटीवी ने हालांकि एक वक्तव्य जारी कर सीबीआई के आरोपां को खारिज किया है. कंपनी ने कहा है कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण दौर में उसका और उवके प्रवर्तकों का भारत की न्यायिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है. वह कंपनी की पत्रकारिता की निष्पक्षता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. दुर्भावनापूर्ण और साजिश के तहत स्वतंत्र और ईमानदार पत्रकारिता की आवाज बंद करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी. यह किसी व्यक्ति अथवा कंपनी की लड़ाई नहीं है बल्कि यह पत्रकारिता की आजादी को बनाये रखने की बड़ी लड़ाई है जिसके लिये भारत को हमेशा से जाना गया है. सीबीआई अधिकारी ने बताया कि एजेंसी ने 2016 में शुरुआती जांच की थी उसीके आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है.