Kerala Challan Alert: सावधान! बाइक चलाते समय पीछे बैठे व्यक्ति से बात करने पर कटेगा चालान, केरल मोटर वाहन विभाग ने जारी किया आदेश

केरल मोटर वाहन विभाग (MVD) ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए एक नया नियम जारी किया है. TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस नियम के तहत बाइक चलाते समय अपने पीछे बैठे यात्रियों के साथ बातचीत करना दंडनीय अपराध माना जाएगा.

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Kerala Challan Alert: केरल मोटर वाहन विभाग (MVD)  ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए एक नया नियम जारी किया है. TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस नियम के तहत बाइक चलाते समय अपने पीछे बैठे यात्रियों के साथ बातचीत करना दंडनीय अपराध माना जाएगा. ऐसा करने पर आपका चालान कट सकता है. एमवीडी ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) को आदेश भी जारी कर दिया है. हालांकि, नियम को तोड़ने पर क्या दंड लगेगा, अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है. विभाग के अनुसार, बाइक चलाते समय पीछे बैठे यात्री से बातचीत करने पर ध्यान भटक जाता है और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है.

इस नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य दोपहिया वाहन चलाक की एकाग्रता को बढ़ाना है. जिससे कि ध्यान भटकाने वाले सामान्य स्रोत समाप्त हो सकें और दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

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निर्देश के मुताबिक, सड़क पर यात्रा के दौरान बातचीत करने से वाहन चालक का ध्यान सड़क से हट जाता है. इसके कारण वह महत्वपूर्ण ट्रैफिक सिग्नल, पैदल यात्री या अन्य बाधाओं को नजरअंदाज कर सकता है. फिर इस लापरवाही से कोई भी दुर्घटना घट सकती है. बातचीत में शामिल होने पर दोपहिया वाहन चलाक अक्सर अपने सिर को पीछे की ओर घुमाता रहता है, जो उसकी गाड़ी को अस्थिर कर सकता है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि संयुक्त परिवहन आयुक्त के मनोज कुमार ने आरटीओ से इस व्यवहार के किसी भी मामले के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है, हालांकि, अधिकारी अब इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि यह निर्देश कैसे लागू किया जाएगा.

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