भोपाल: देशभर में नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) के विरोध में हिंसक प्रदर्शन का सिलसिला जारी है. मध्य प्रदेश में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी (CAA-NRC Protest) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है. ऐसे में किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में धारा 144 (Section 144) को लागू किया गया है. बता दें कि पहले मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 44 जिलों में धारा 144 लागू की गई थी, लेकिन अब राज्य के 50 जिलों में धारा 144 लागू की गई है. इसके अलावा जबलपुर के 4 पुलिस थानों की सीमा में कर्फ्यू लगा दिया गया है. प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर 144 का प्रयोग किया है, ताकि राज्य में अशांति का माहौल न बन पाए.
बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा में ईदगाह मैदान में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जिसमें हुए पथराव के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया. दरअसल, राज्य में अलग-अलग जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राज्य के 52 में से 50 जिलों में धारा 144 लागू की गई है और जबलपुर के 4 पुलिस थानों की सीमा में कर्फ्यू लगा दिया गया है.
मध्य प्रदेश के 50 जिलों में धारा 144
Madhya Pradesh: Section 144 imposed in 50 districts (total districts 52) of the state. Curfew imposed in four police station limits in Jabalpur
— ANI (@ANI) December 20, 2019
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गौरतलब है कि धारा 144 लागू किए जाने पर मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि आशंका प्रदर्शन से नहीं, बल्कि बीजेपी से है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के आरोपों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है. बीजेपी द्वारा राज्य में अशांति फैलाए जाने की आंशका के मद्देनजर ही ऐहतियात के तौर पर राज्य के 2 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में धारा 144 लागू की गई है.