Worli Hit-And-Run Case: वर्ली हिट-एंड-रन केस में BMC का बड़ा एक्शन! जुहू के जिस बार में गया था आरोपी उसे तोड़ा गया, देखें वीडियो

जुहू में जिस बार में मिहिर शाह दुर्घटना (Worli Hit-And-Run Case) से पहले गया था, उसके अवैध हिस्से को मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) द्वारा तोड़ा जा रहा है. बीएमसी ने यह फैसला दुर्घटना के बाद बार पर छापा मारने के बाद लिया है. मुंबई में वर्ली हिट-एंड-रन मामले के मुख्य आरोपी, शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे, 24 साल के मिहिर शाह को मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया. वह तीन दिनों से लापता था. इंडिया टुडे के अनुसार, मुंबई पुलिस ने मिहिर का पता लगाने के लिए उसके एक दोस्त के फ़ोन को ट्रैक किया, जिसने अपने फ़ोन को चालू कर दिया था.

सोमवार को वर्ली में एक स्कूटर में अपनी तेज रफ़्तार बीएमडब्ल्यू कार चढ़ाकर मिहिर ने एक महिला को मौत के घाट उतार दिया था. कार ने उसे लगभग 2 किलोमीटर तक घसीटा था. महिला के पति को चोटें आई हैं. दुर्घटना के बाद, मिहिर 2 दिनों से अधिक समय तक लापता था. वह उसी बीएमडब्ल्यू कार से बांद्रा के कला नगर इलाके में गया था.

पुलिस ने मिहिर के ड्राइवर राजरिशी बिदावत को भी गिरफ्तार कर लिया था, जो कार में सवारी के दौरान उसके साथ था. बाद में, मिहिर ने अपने पिता राजेश शाह को फोन किया और घटना के बारे में बताया. इसके बाद, राजेश ने अपने बेटे को शहर छोड़ने को कहा और उससे कहा कि राजरिशी दुर्घटना की ज़िम्मेदारी ले लेगा.

अपने पिता से बातचीत के बाद, मिहिर ने अपनी प्रेमिका को फोन किया और ऑटोरिक्शा से उसके घर गोरेगां पहुँचा. पुलिस ने पाया कि 7 जुलाई की सुबह दोनों के बीच 40 बार फोन पर बातचीत हुई थी. मिहिर ने अपनी प्रेमिका के घर पर लगभग 2 घंटे सोया और उसे दुर्घटना और महिला की मौत के बारे में बताया.

इसके बाद, उसकी प्रेमिका ने उसकी बड़ी बहन और उसके व्यापारिक साझेदार पूजा को फोन किया. पूजा गोरेगां गई और मिहिर को बोरीवली स्थित उनके घर ले आई. अपने बोरीवली घर से, मिहिर, पूजा, मां मीना, छोटी बहन किंजन और एक दोस्त अवेदीप दो कारों में ठाणे वेस्ट के एक रिसॉर्ट के लिए निकले.

बाद में वे मुरबाद के एक अन्य रिसॉर्ट के लिए रवाना हुए. सोमवार शाम, मिहिर और अवेदीप विरार फाटा के एक रिसॉर्ट के लिए निकल गए, जबकि अन्य मुरबाद रिसॉर्ट में रहे. अवेदीप, जो मिहिर शाह के साथ पुलिस के रडार पर भी था, ने अपने फोन को केवल 15 मिनट के लिए चालू किया, जिससे पुलिस को उसे और मिहिर को पकड़ने में मदद मिली.

मिहिर की मां मीना, बहनें पूजा और किंजन और अवेदीप से पुलिस पूछताछ कर रही है. हालांकि, उन्हें वर्ली पुलिस स्टेशन नहीं लाया गया. हालांकि, मिहिर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (हत्या की कोशिश के बराबर अपराध), 281 (लापरवाही और लापरवाही से ड्राइविंग से मानव जीवन को खतरा), 125-बी (जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा), 238, 324 (4) (नुकसान और क्षति के कारण शरारत करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं.