Muslim Marriages and Divorce Act: असम विधानसभा में पास हुआ मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म करने वाला बिल, जानें इसके बारे में सबकुछ
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Muslim Marriages and Divorce Act: असम विधानसभा ने आज मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण के कानून को निरस्त करने के लिए विधेयक पारित किया. इसे लेकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हमारा उद्देश्य बाल विवाह और काजी प्रथा को खत्म करना है. हम मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण को सरकारी व्यवस्था के तहत लाना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी विवाहों का पंजीकरण होना चाहिए, लेकिन राज्य इस उद्देश्य के लिए काजी जैसी निजी संस्था का समर्थन नहीं कर सकता है.

राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने निरसन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा कि 21 वर्ष (पुरुष के मामले में) और 18 वर्ष (महिला के मामले में) से कम उम्र के इच्छुक व्यक्ति के विवाह को पंजीकृत करने की गुंजाइश बनी हुई है.

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उन्होंने आगे कहा कि इसमें राज्य भर में अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शायद ही कोई प्रावधान था और इसने अदालत में बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी को आकर्षित किया. अधिकृत लाइसेंसधारी (मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार) के साथ-साथ नागरिकों द्वारा नाबालिगों के विवाह का दुरुपयोग करने और पक्षों की सहमति के बिना जबरन विवाह कराने की गुंजाइश है. इसके साथ ही, विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था. राज्य में पंजीकरण तंत्र अनौपचारिक था, जिससे मानदंडों का पालन न करने की बहुत गुंजाइश थी. यह ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा स्वतंत्रता से पहले तत्कालीन असम प्रांत के लिए मुस्लिम धार्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए अपनाया गया एक अधिनियम है.

बता दें, असम सरकार ने मंगलवार को असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक, 2024 पेश किया था. पिछले महीने, कैबिनेट ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को खत्म करने के लिए निरसन विधेयक को मंजूरी दी थी, जो विशिष्ट शर्तों के तहत कम उम्र में विवाह की अनुमति देता था. असम कैबिनेट ने राज्य में बाल विवाह की सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए 23 फरवरी को अधिनियम को निरस्त करने के फैसले को मंजूरी दी थी. विपक्षी दलों ने इस फैसले की निंदा करते हुए इसे "मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण" बताया और चुनावी साल में मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का लक्ष्य रखा.