MHA Extends Ban on SFJ: गृह मंत्रालय ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) पर लगा प्रतिबंध पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है. इस संगठन पर भारत की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि SFJ को भारत की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल पाया गया है. इसमें भारतीय क्षेत्र से एक संप्रभु खालिस्तान बनाने के लिए पंजाब और अन्य जगहों पर हिंसक उग्रवाद व उग्रवाद का समर्थन करना शामिल है.
इसलिए, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सिख फॉर जस्टिस (SFJ) को एक गैरकानूनी संघ घोषित करने की अवधि बढ़ाती है. यह पांच साल तक लागू रहेगा, जब तक कि सरकार द्वारा इसे रद्द या संशोधित नहीं किया जाता है.
अधिसूचना में यह आरोप लगाया गया है कि SFJ उग्रवादी संगठनों के संपर्क में है. यह संगठन कानून द्वारा स्थापित सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों सहित अलगाववादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है. ऐसे में अगर SFJ की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो यह अपनी विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ा सकता है. यह राष्ट्र-विरोधी भावनाओं का प्रचार कर सकता है और देश में हिंसा भड़का सकता है. बता दें, इससे पहले गृह मंत्रालय ने 2019 में SFJ के खिलाफ इसी तरह का प्रतिबंध जारी किया था.