Firecrackers Ban in Gurugram: दिल्ली के बाद गुरुग्राम में भी पटाखों पर बैन, इन चुनिंदा दिनों पर सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत
दशहरा-दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के नजदीक आते ही दिल्ली सहित एनसीआर के कई इलाकों में पटाखों की बिक्री पर फिर से बैन लगाने का सिलसिला जारी है. दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम में भी पटाखों को लेकर नियम सख्त हो गए हैं.
नई दिल्ली: दशहरा-दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के नजदीक आते ही दिल्ली सहित एनसीआर के कई इलाकों में पटाखों की बिक्री (Firecrackers Ban in Gurugram) पर फिर से बैन लगाने का सिलसिला जारी है. दिल्ली के बाद अब गुरुग्राम में भी पटाखों को लेकर नियम सख्त हो गए हैं. गुरुग्राम जिला प्रशासन ने प्रदूषण के मद्देनजर पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी सह उपायुक्त निशांत कुमार यादव की ओर से जारी आदेश में ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी पटाखों के वास्ते ऑनलाइन आर्डर लेने से रोक दिया गया है.
ये आदेश गुरुग्राम जिले में एक नवंबर, 2023 को प्रभाव में आ जाएंगे और 31 जनवरी, 2024 तक प्रभाव में रहेंगे. आदेश में कहा गया है, ‘‘सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बस हरित पटाखे (Green Crackers) जो कम प्रदूषण करते हैं, वे ही गुरुग्राम जिले में लाइसेंसधारक व्यापारियों द्वारा बेचे जा सकते हैं. अन्य पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गयी है क्योंकि ये बहुत अधिक वायु एवं ध्वनि प्रदूषण करते हैं एवं ठोस अपशिष्ट की समस्या भी खड़ी करते हैं.’’
ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सारे पटाखों की बिक्री, भंडारण और मैनुफैक्चरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरकारी आदेश के मुताबिक, बाकी सारे पटाखों से जहरीली गैस निकलती है, इसलिए ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सभी तरह के पटाखों पर रोक है.
आदेश में कहा गया है, ‘‘ग्रीन पटाखे (Green Crackers) भी दिवाली के त्योहार पर रात आठ बजे से 10 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नये साल पर रात 11 बजकर 55 मिनट से साढ़े बारह बजे तक चलाने की अनुमति होगी.’’
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 29, 2023 12:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

