ऑटोप्सी रिपोर्ट टाइप होनी चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट
डॉक्टरों द्वारा तैयार की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आदेश दिया है कि ऐसी रिपोर्ट हस्तलिखित के बजाय टाइप प्रारूप में होनी चाहिए, ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके.
लखनऊ, 23 मार्च : डॉक्टरों द्वारा तैयार की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने आदेश दिया है कि ऐसी रिपोर्ट हस्तलिखित के बजाय टाइप प्रारूप में होनी चाहिए, ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके. न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा, अदालत की राय है कि भविष्य में, डॉक्टरों द्वारा तैयार की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट या चोट की रिपोर्ट एक टाइप किए गए प्रारूप और सुपाठ्य होनी चाहिए ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके.
अदालत ने कहा, "मैं प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, यूपी सरकार को निर्देश देता हूं कि वे जिलों के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करें कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ-साथ चोट की रिपोर्ट को टाइप किए गए प्रारूप में स्थानांतरित किया जाएगा." अदालत ने उच्च न्यायालय के वरिष्ठ रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए राज्य सरकार के प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को भेजने का भी निर्देश दिया. अदालत ने अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले को दो महीने बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. यह भी पढ़ें : Navi Mumbai: बढ़ई की हत्या के प्रयास के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
अदालत ने हरदोई के एक विश्वनाथ की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जो इस समय भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के मामले में जेल में बंद है. याचिका पर सुनवाई करते हुए जब अदालत ने मृतक की चोटों के बारे में पूछताछ की तो सरकारी वकील राजेश कुमार सिंह ने अदालत को अवगत कराया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पढ़ने योग्य नहीं है.