Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट कल सुनाएगा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई गुरुवार 27 जुलाई को की जाएगी.

Gyanvapi (Photo Credit : Twitter)

Gyanvapi Allahabad High Court Hearing: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई गुरुवार 27 जुलाई को की जाएगी. इस दौरान सर्वे कराने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ASI अधिकारी से पूछा कि मस्जिद का कितना सर्वे किया जा चुका है और पूरा करने में अभी कितना समय लगेगा. इस पर उन्होंने बताया कि अभी तक 5 प्रतिशत सर्वे किया गया है. 31 जुलाई तक इसे पूरा कर लिया जाएगा. अब इस मामले की सुनवाई कल दोपहर 3:30 बजे होगी.

पिछले दिनों जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था. ASI को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी. इसी आदेश के बाद ASI की टीम सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी. लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा था.

ज्ञानवापी केस की टाइमलाइन

क्या है विवाद की जड़?

काशी विवाद में हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी. हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक, 1670 से वह इसे लेकर लड़ाई लड़ रहा है. हालांकि, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही मस्जिद बनी थी.

ज्ञानवापी मस्जिद मामला एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है जो काफी विवाद का विषय रहा है. मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और यह स्पष्ट नहीं है कि नतीजा क्या होगा.

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