सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अनुच्छेद 370 के मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की कोई जरुरत नहीं
न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया.
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द किए जाने के सरकार के निर्णय की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की वृहद पीठ के पास भेजने का कोई कारण नहीं है. न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला सुनाया. दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने का फैसला किया था.
शीर्ष अदालत ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वृहद पीठ को भेजे जाने के मुद्दे पर 23 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि कुछ दिनों पहले बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा था कि घटी से 370 हटने से वहां के लोग सबसे अधिक खुश हैं. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर के लोग खुश हैं. उन्होंने कहा, "कांग्रेस के पास कई बार पूर्ण बहुमत आया, लेकिन कभी ये अनुच्छेद 370 को हटाने की हिम्मत नहीं कर सके. आपने 303 सांसदों के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। एक ही झटके में उन्होंने धारा 370 धराशायी कर दिया."
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 02, 2020 11:39 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

