योगी सरकार को झटका: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रशासन को वसूली पोस्टर हटाने का दिया आदेश
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से पूछा था कि क्या वह सार्वजनिक स्थान और नागरिक आजादी पर अतिक्रमण नहीं कर रही है. सूबे की राजधानी में प्रशासन ने शुक्रवार को सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के नाम उजागर करते हुए उनकी तस्वीरों के साथ करीब 100 होर्डिग्स लगवाए थे
Anti CAA उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झटका दिया है. उच्च न्यायलय ने CAA की खिलाफत के दौरान हुई हिंसा के आरोपियों के पोस्टर जो सरकार ने लखनऊ के अलग-अलग चौराहों पर लगाए थे उन्हें हटाने का आदेश दिया है. बता दें कि प्रशासन ने पिछले सप्ताह कथित प्रदर्शनकारियों के 100 पोस्टर लगाए गए थे. CJ गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने प्रशासन को आदेश दिए कि वे इस महीने की 16 तारिख तक इन पोस्टरों को हटाये.
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से पूछा था कि क्या वह सार्वजनिक स्थान और नागरिक आजादी पर अतिक्रमण नहीं कर रही है. सूबे की राजधानी में प्रशासन ने शुक्रवार को सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के नाम उजागर करते हुए उनकी तस्वीरों के साथ करीब 100 होर्डिग्स लगवाए थे. इन पोस्टरों में आरोपियों के नाम, फोटो और आवासीय पते होर्डिग्स पर सूचीबद्ध किये गए हैं.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए उन होर्डिंग्स को हटाने का आदेश दिया है, जिसमें UP सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के नाम, पत्ते और फोटो के साथ होर्डिंग्स लगाए हैं।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2020
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दलील दी थी कि अदालत को इस तरह के मामले में जनहित याचिका की तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा था कि अदालत को ऐसे कृत्यों का स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए जो ऐसे लोगों द्वारा किए गए हैं जिन्होंने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 09, 2020 02:54 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

