Love jihad Law: बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने जा रहा है. कानून बनाने को लेकर सरकारें मंसौदा भी तैयार करना शुरू कर दी है. लव जिहाद को लेकर बनने वाले कानून को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने बीजेपी शासित राज्यों को घेरने की कोशिश किया है. उन्होंने इन राज्यों की सरकारों को नसीहत देते हुए कहा कि कानून बनाने से पहले उन्हें एक बार संविधान पढ़ लेने चाहिए.
एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने लव जिहाद के खिलाफ बनने वाले कानून को लेकर कहा 'इस तरह का कानून संविधान की धारा 14 और 21 के खिलाफ है. इस कानून को बनने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट को तब खत्म हो जाएगा. ऐसे में कानून बनाने की बात करने से पहले उन्हें एक बार संविधान को पढ़ना चाहिए. 'उन्होंने कहा कि बीजेपी युवाओं का ध्यान बेरोजगारी से उनका ध्यान हटाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है. यह भी पढ़े: Love Jihad Law: ‘लव जिहाद’ कानून को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने BJP को घेरा, कहा- कई बीजेपी के नेताओं के परिवार में अंतरधार्मिक विवाह हुआ, उसका क्या?
ये कानून अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन होगा, उनको संविधान पढ़ना चाहिए। क्या आप विशेष विवाह अधिनियम खत्म कर देंगे। देश के बेरोज़गार नौजवानों का ध्यान हटाने के लिए BJP ये सब ड्रामे कर रही है: कुछ राज्यों द्वारा 'लव-जिहाद' के खिलाफ कानून बनाए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM pic.twitter.com/n2VbNWxoOe
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 22, 2020
एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी से पहले विपक्ष में कांग्रेस भी इस कानून का विरोध कर चुकी हैं. कांग्रेस तो बीजेपी के नेताओं से ही सवाल कर रही हैं कि बीजेपी के कई नेताओं के परिवार में अंतरधार्मिक विवाह हुआ. क्या ये विवाह 'लव जिहाद' की परिभाषा के तहत आते हैं?
बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर लिया है. यह मसौदा परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया है. इसे संभवत: अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जा सकता है. जिसके बाद इस कानून को पास किया जाएगा.