Kanpur Shocker: पिछले साल लापरवाही से गाड़ी चलाकर ली थी दो लोगों की जान, कानपुर के 15 वर्षीय लड़के ने तेज रफ्तार कार से फिर 4 लोगों को मारी टक्कर
महाराष्ट्र के पुणे के बाद, अब यूपी के कानपुर में एक 15 वर्षीय किशोर ने अपनी कार से 4 लोगों को टक्कर मार दी है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना मंगलवार को कानपुर के बर्रा इलाके में हुई है. आरोपी शहर के एक माने-जाने डॉक्टर का बेटा है. उसे हिरासत में लेकर किशोर गृह भेज दिया गया है.
- Read in
- English
Kanpur Shocker: महाराष्ट्र के पुणे के बाद, अब यूपी के कानपुर में एक 15 वर्षीय किशोर ने अपनी कार से 4 लोगों को टक्कर मार दी है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना मंगलवार को कानपुर के बर्रा इलाके में हुई है. आरोपी शहर के एक माने-जाने डॉक्टर का बेटा है. उसे हिरासत में लेकर किशोर गृह भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि इसी नाबालिग ने पिछले साल अक्टूबर में लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंगा बैराज पर दो लोगों मौत के घाट उतार दिया था.
आरोपी किशोर पर IPC की धारा 279 और 338 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) के तहत मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने इन दोनों दुर्घटनाओं के लिए उसके पिता को जिम्मेदार ठहराया है. लिहाजा 6 महीने पुराने केस को फिर से ओपन कर जांच शुरू कर दी गई है.
कानपुर के 15 वर्षीय लड़के ने तेज रफ्तार कार से 4 लोगों को मारी टक्कर
SHOCKING NEWS 🚨 15-year-old Kanpur boy who ran over & killed 2 people in October, now hits 4 more people.
He was sent to a juvenile home and proceedings resumed against him.
He is son of prominent doctor in UP's Kanpur.
Kanpur city commissioner Akhil Kumar criticised his… pic.twitter.com/Rh6IIx0xyy
— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) May 23, 2024
कानपुर नगर आयुक्त अखिल कुमार ने 2023 में एक घातक दुर्घटना में शामिल होने के बावजूद उसे फिर से गाड़ी चलाने देने के लिए लड़के के परिवार की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि शहर की पुलिस कम उम्र में गाड़ी चलाने के मामले की जांच करने के लिए कड़े कदम उठा रही है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून और व्यवस्था) हरीश चंद्र ने कहा कि 15 वर्षीय किशोर पर पहले धारा 304 ए (लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनना, जो गैर इरादतन हत्या के बराबर नहीं है) के तहत आरोप लगाया गया था, हालांकि, अब इस प्रावधान को धारा 304 (गैर इरादतन हत्या जो हत्या के बराबर नहीं है) से बदल दिया गया है.
(The above story first appeared on LatestLY on May 23, 2024 01:26 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

