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कोरोना से जंग: दिल्‍ली में 20 अप्रैल से राहत नहीं, अगले आदेश तक अतिरिक्त गतिविधियों पर रोक

दिल्ली में 20 अप्रैल से प्रस्तावित अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति नहीं है. हालांकि, डिप्टी सेकेट्री के पद से ऊपर के केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अपने कार्यालय में 100 फीसदी और निचले कर्मचारी 30 फीसदी भाग लेंगे.

कोरोना से जंग: दिल्‍ली में 20 अप्रैल से राहत नहीं, अगले आदेश तक अतिरिक्त गतिविधियों पर रोक
कोरोना वायरस का कहर (Photo Credit-PTI)

देश में कोरोना (Coronavirus) संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. हाल के कुछ ही दिनों में राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना वायरस के मामले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं. राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण के लगभग 1900 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 72 तो ठीक हुए हैं और 43 की मौत हो चुकी है. दिल्ली में कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 79 हो गई. इन हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि वह फिलहाल लॉकडाउन के नियमों में कोई ढिलाई नहीं देने जा रही है. एक हफ्ते बाद फिर से समीक्षा की जाएगी और उसके बाद राहत देने को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा.

इस बीच अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा ने बताया कि अगले आदेश तक दिल्ली में 20 अप्रैल से प्रस्तावित अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति नहीं है. हालांकि, डिप्टी सेकेट्री के पद से ऊपर के केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अपने कार्यालय में 100 फीसदी और निचले कर्मचारी 30 फीसदी भाग लेंगे.

दिल्ली में छूट नहीं-

इससे पहले रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि 20 अप्रैल से केंद्र सरकार के दिशा- निर्देशों के अनुसार कुछ ढिलाई देने की बात थी, लेकिन हालात को देखते हुए अभी कोई ढील नहीं दी जा सकती है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से ही हालात काबू में हैं. लॉकडाउन के दूसरे चरण पर उन्‍होंने कहा कि फिलहाल इसकी शर्तों में कोई ढील नहीं दी जाएगी.

सीएम ने कहा कि एक सप्‍ताह बाद हालात की समीक्षा की जाएगी. उसके बाद ही ढिलाई देने पर विचार किया जा सकता है. फिलहाल लॉकडाउन में ढील नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन हैं उनमें ढील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए. दिल्ली में 11 जिले हैं और 11 के 11​ जिले हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं. केंद्र सरकार के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में ढील नहीं दी जा सकती.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 20, 2020 08:42 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).