निजामुद्दीन मरकज मामला: दिल्ली की एक अदालत ने तबलीगी जमात से जुड़े 82 बांग्लादेशी नागरिकों को किया रिहा
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार यानि आज निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 82 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है. प्रत्येक को जमानत 10,000 रुपये के निजी मुचलके (बॉन्ड) पर दी गई. अदालत द्वारा इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई.
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली (Delhi) में शुक्रवार यानि आज निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 82 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है. प्रत्येक को जमानत 10,000 रुपये के निजी मुचलके (बॉन्ड) पर दी गई. अदालत द्वारा इस मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. ये सभी नागरिक मार्च में हुई जमात में शामिल होने के लिए निजामुद्दीन आए थे. इन सब पर कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने का आरोप लगा था.
इससे पहले बीते गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने 60 मलेशियाई नागरिकों को सात-सात हजार रुपये जुर्माना भरने के बाद रिहा कर दिया था. इस खबर की जानकारी एक वकील ने दी थी. उन्होंने कहा कि याचिका समझौता प्रक्रिया के अंतर्गत हल्के आरोप स्वीकार करने के बाद अदालत ने उन्हें मुक्त किया.
A Delhi court grants bail to 82 Bangladeshi nationals who participated in the Tablighi Jamaat congregation at Nizamuddin Markaz. Bail granted on personal bond of Rs 10,000 each.
— ANI (@ANI) July 10, 2020
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बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ देश में कोरोना महामारी के दौरान निजामुद्दीन स्थित मरकज के आयोजन में शामिल होकर वीजा नियमों और सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन समेत अन्य आरोप थे. इससे पहले 9 जुलाई को रिहा किए गए मलेशियाई नागरिकों के खिलाफ भी कोविड-19 के दौरान निजामुद्दीन स्थित मरकज के आयोजन में बिना वीजा नियमों और सरकारी दिशा-निर्देशों के शामिल होने का आरोप था.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 10, 2020 02:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

