7th Pay Commission: मोदी सरकार ने रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए किया बड़ा ऐलान, ऐसे होगा फायदा
रुपया (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के लिए एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) यानी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग हो रही है. इस बीच मोदी सरकार ने अपने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम निर्णय लिया है. जो उन्हें पेंशन से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाएगा और बुढ़ापे को आर्थिक रूप से सुखमय बनाएगा. 7th Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सैलरी में हुआ इतना इजाफा

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त वृद्ध नागरिकों के लाभ के लिए सिंगल विंडो पोर्टल की स्थापना की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह पोर्टल न केवल देशभर में पेंशनभोगियों और उनके संघों के साथ निरंतर संपर्क को सक्षम करेगा, बल्कि त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उनके इनपुट, सुझाव और शिकायतें भी नियमित रूप से प्राप्त करेगा.

पेंशन नियमों की समीक्षा और व्यवस्थीकरण के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति (एससीओवीए) की 32वीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में 2014 के बाद से आम आदमी के लिए "ईज ऑफ लिविंग" लाने के लिए पेंशन नियमों में कई क्रांतिकारी बदलाव लाए गए थे.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, कॉमन पेंशन पोर्टल का उद्देश्य पेंशनभोगियों के लिए अपनी शिकायतों को उठाने और व्यक्तिगत रूप से विभिन्न अधिकारियों से संपर्क किए बिना उनका समाधान करने के लिए सिंगल विंडो डिजिटल तंत्र बनाना है. उन्होंने कहा कि पेंशन बकाया की प्रक्रिया, मंजूरी या संवितरण के लिए जिम्मेदार सभी मंत्रालय इस प्रणाली से जुड़े हुए हैं और शिकायतों को समाधान के लिए संबंधित मंत्रालय / विभाग को आकलन के बाद अग्रेषित किया जाता है. पेंशनभोगी के साथ-साथ नोडल अधिकारी भी सिस्टम में निपटान तक ऑनलाइन शिकायत की स्थिति देख सकते हैं.

पेंशनभोगी संघों के साथ हुई इस बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (सीजीएचएस) वेलनेस सेंटरों में डॉक्टरों की कमी, पेंशनभोगियों की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, जम्मू में सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से संबंधित विभिन्न मुद्दों, आजीवन बकाया के लिए पेंशनभोगियों का नामांकन, पेंशन अदालत और पहचान किए गए पेंशनभोगियों के संघों को अनुदान सहायता तथा लैपटॉप मंजूरी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई.

इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि की इससे पहले पेंशन नियम 50 साल पहले 1972 में अधिसूचित किए गए थे. तब से, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 में बड़ी संख्या में संशोधन हुए हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के बदलावों और इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट करने वाले कई कार्यालय ज्ञापनों के आलोक में, विभाग ने नियमों का एक संशोधित और अद्यतन संस्करण यानी सिविल सेवा (सीसीएस) (पेंशन) नियम, 2021 जारी किया है.

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि संशोधित नियम पेंशन, पारिवारिक पेंशन अथवा ग्रेच्युटी की राशि की पात्रता के संबंध में कोई बदलाव नहीं करते हैं. हालाँकि, नए नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में कई नए नीतिगत और प्रक्रियात्मक सुधार लाते हैं. साथ ही, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुराने नियमों में कुछ प्रावधान, जो समय के साथ बेमानी हो गए हैं, को नए नियमों से हटा दिया गया है.