शिमला: राम बाजार इलाके में 4 साल के युग गुप्ता नाम के बच्चे की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाया है. इन सभी आरोपियों के खिलाफ जिला एवं सत्र अदालत 6 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया था. आदालत ने जिन आरोपियों के खिलाफ मौत की सजा सुनाया है. उनके नाम है चंद्र शर्मा, तेजेंद्र पाल व विक्रांत बक्शी है.
बता दें कि चार साल के मासूम युग की इन आरोपियों ने 14 अगस्त, 2014 को अपहरण करने के बाद हत्या कर दिया था. हत्या के बाद 2 साल तक चली जांच के बाद 22 अगस्त, 2016 को सीआइडी ने तीनों आरोपियों में सबसे पहले विक्रांत बख्शी को गिरफ्तार किया. उसके निशानदेही पर एक पानी के टंकी से युग का कंकाल पुलिस ने बरामद किया. इसके बाद पुलिस ने चंद्र शर्मा, तेजेंद्र पाल को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया.
Shimla: District & Sessions court awards death penalty to convicts Chander Sharma, Vikrant Bakshi and Tejinder Singh, in the murder case of a four-year-old boy in 2014 in Ram Bazar area
— ANI (@ANI) September 5, 2018
इन आरोपियों को कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा मिल सके सीआइडी ने इनके खिलाफ अदालत में 2300 पन्नों का आरोप पत्र सौंपा था. कोर्ट में पेश इन आरोप पत्रों और लोगों के गवाही के बाद तीनों आरोपियों को 4 साल के मासूम युग गुप्ता के हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाया है.
गौरतलब हो कि इन आरोपियों ने चार साल के युग को 14 जून 2014 को उसके राम बाजार स्थित घर के पास से खेलते समय अपहरण कर बड़े ही निर्दय तरीके से हत्या कर करके शव को पानी के टंकी में छुपा दिया था. इस घटना के बाद लोग विरोध जताते हुए सड़क पर उतर आए थे. लोगों की मांग थी कि मासूम की हत्या करने वाले दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए. ज्ञात हो कि दोषी करार दिए जा चुके आरोपियों में 2 युग के पड़ोसी हैं.