शिमला बहुचर्चित हत्याकांड: कोर्ट ने मासूम युग के तीनों कातिलों को सुनाई फांसी की सजा
युग के परिवार वाले (Photo Credits PTI)

शिमला: राम बाजार इलाके में 4 साल के युग गुप्ता नाम के बच्चे की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाया है. इन सभी आरोपियों के खिलाफ जिला एवं सत्र अदालत 6 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए दोषी करार दिया था. आदालत ने जिन आरोपियों के खिलाफ मौत की सजा सुनाया है. उनके नाम है चंद्र शर्मा, तेजेंद्र पाल व विक्रांत बक्शी है.

बता दें कि चार साल के मासूम युग की इन आरोपियों ने 14 अगस्त, 2014 को अपहरण करने के बाद  हत्या कर दिया था. हत्या के बाद  2 साल तक चली जांच के बाद 22 अगस्त, 2016 को सीआइडी ने तीनों आरोपियों में सबसे पहले विक्रांत बख्शी को गिरफ्तार किया. उसके  निशानदेही पर एक पानी के टंकी से युग का कंकाल पुलिस ने बरामद किया. इसके बाद पुलिस ने चंद्र शर्मा, तेजेंद्र पाल को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया.

इन आरोपियों को कोर्ट में कड़ी से कड़ी सजा मिल सके सीआइडी  ने इनके खिलाफ अदालत में  2300 पन्नों का आरोप पत्र सौंपा था. कोर्ट में पेश इन आरोप पत्रों और लोगों के गवाही के बाद तीनों आरोपियों को 4 साल के मासूम युग गुप्ता के हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाया है.

गौरतलब हो कि इन आरोपियों ने चार साल के युग को 14 जून 2014 को उसके राम बाजार स्थित घर के पास से  खेलते समय  अपहरण कर बड़े ही निर्दय तरीके से हत्या कर करके शव को पानी के टंकी में छुपा दिया था. इस घटना के बाद लोग विरोध जताते हुए सड़क पर उतर आए थे. लोगों की मांग थी कि मासूम की हत्या करने वाले दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए.  ज्ञात हो कि दोषी करार दिए जा चुके आरोपियों में 2 युग के पड़ोसी हैं.