गुजरात दंगा: नरोदा पाटिया केस के 4 दोषियों को SC से मिली जमानत, हाईकोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: File Photo)

साल 2002 में गुजरात में हुए बहुचर्चित नरोदा पाटिया दंगा (Naroda Patiya Case) मामले में सजा काट रहे चार दोषियों ने जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की थी. जिस याचिका पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद इन सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई है. कोर्ट द्वारा जिन चार दोषियों को जमानत मिली है उनमें उमेश भाई भारवाड, राजकुमार, हर्षद और प्रकाशभाई राठौड़ शामिल हैं.

बता दें कि नरोदा पाटिया दंगा मामले में गुजरात हाईकोर्ट पिछले साल अप्रैल महीने में सुनवाई करते हुए इन आरोपियों को दस साल की सजा सुनाई  थी. अपनी सजा को लेकर ही इन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले जमानत के लिए  याचिका दायर किया था. जिस याचिका पर कोर्ट सुनवाई करते हुए कहा कि इनकी सजा पर फिलहाल संदेह है. इसलिए इन्हें नरोदा पाटिया दंगे के मामले जमानत दी जा रही है. वहीं कोर्ट द्वारा इन आरोपियों को जमानत देने के बाद इनके खिलाफ सुनाए गए सजा पर कोर्ट में नए सिरे से सुनवाई होने वाली है. यह भी पढ़े: गुजरात दंगाः PM मोदी के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका पर SC सोमवार को करेगा सुनवाई

गौरतलब हो कि गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी गई थी. इस ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे 59 कारसेवकों की मौत हुई थी. गोधऱा मामले के बाद गुजरात में भड़के दंगों में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी. इस मामले को लेकर प्रदेश की तत्कालीन मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई थी. इन्हीं दंगों के दौरान नरोदा पाटिया की घटना भी हुई थी. जिस दंगे में 97 लोगों की जान गई थी.