Ujjwala Yojana: दिवाली (Diwali) से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता के लिए खुशखबरी दी है. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) के अंतर्गत अब नई पात्र महिलाओं को घरेलू एलपीजी (LPG) कनेक्शन दिए जाएंगे.भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस बार 25 लाख नए कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है, जिनमें से छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) को 2 लाख 23 हजार कनेक्शन का लक्ष्य मिला है.मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnudev Sai) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिवाली के मौके पर यह घोषणा प्रदेश की गरीब महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नई कनेक्शन प्रक्रिया से जुड़ी गाइडलाइन जारी की है.ये भी पढ़े:LPG Price Cut: 1 जनवरी 2025 से सस्ते हुए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, जानें आपके शहर में क्या है नया रेट
15 दिनों में मिलेंगे नए गैस कनेक्शन
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पात्र परिवारों को तेजी से उज्जवला योजना (Ujjwala Scheme) का लाभ मिले.इसके प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 'उज्जवला समिति' बनाई जाएगी.पात्र परिवारों से 7 दिनों के भीतर आवेदन लिए जाएंगे.गैस एजेंसियां आवेदन की जांच पूरी कर 15 दिनों में कनेक्शन उपलब्ध कराएंगी.इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी समिति द्वारा की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे.
दूरस्थ इलाकों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार ने नियद नेल्ला नार योजना के तहत आने वाले बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा जिलों को विशेष प्राथमिकता दी है.इन जिलों में पात्र लोगों की पहचान कर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि हर घर तक गैस कनेक्शन पहुंच सके.दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में ई-केवाईसी शिविरों के माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे.
जिला स्तर पर बनेगी समिति
हर जिले में जिला उज्जवला समिति (Ujjwala Committee) गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर या वरिष्ठ अधिकारी करेंगे.समिति में शामिल होंगे ,तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी,जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी,दो गैर-सरकारी सदस्य,यह समिति आवेदनों का सत्यापन करेगी और कम से कम 5 प्रतिशत फाइलों की जांच अनिवार्य रूप से करेगी.
नए कनेक्शन के लिए तय किए गए नियम
उज्जवला योजना के तहत पात्रता की कुछ शर्तें तय की गई हैं. जिन परिवारों की मासिक आय 10,000 रूपए से अधिक है या जिनका कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.इसके अलावा निम्न परिवार भी अपात्र माने जाएंगे ,जिनके पास गैर-कृषि व्यवसाय है,50,000 रुपये से अधिक की केसीसी सीमा वाले किसान,2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि वाले भूमि मालिक,30 वर्गमीटर से अधिक घर या मोटर वाहन वाले व्यक्ति,जिनके पास पहले से ही एलपीजी कनेक्शन मौजूद है.













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