
1984 Anti-Sikh Riots: 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के जिन्दगी का क्या होगा. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट उनके खिलाफ आज सजा सुना सकता है. जिस पर देशभर की निगाहें होगी. वहीं इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले हफ्ते बुधवार 12 फरवरी को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक अहम मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है.
1 नवंबर 1984 का है मामला
यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिख नागरिक जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ था. यह भी पढ़े: 1984 Anti-Sikh riots case: सिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का जमानत देने से इनकार
सज्जन कुमार की सजा पर आज होगी बहस
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को इस हत्याकांड में दोषी ठहराया है. दोषी ठहराने के बाद अब उनकी सजा पर 18 फरवरी को बहस होने वाली है. 18 फरवरी को अदालत इस पर विचार करेगी कि सज्जन कुमार को कितनी सजा दी जाए.
जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार क्षेत्र में जब हिंसा भड़की थी, तब जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया था. इस दौरान सिखों का नरसंहार हुआ था और उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया था.1984 के सिख विरोधी दंगों में सिख समुदाय के हजारों लोगों को निशाना बनाया गया था.