मुंबई: अभिनेत्री के साथ कास्टिंग डायरेक्टर ने किया रेप, लीक किए न्यूड फोटोज, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर ( फाइल फोटो )

एक तरफ जहां साल 2018 ने 'मी टू मूवमेंट' (Me Too Movement) में अच्छे बड़े हस्तियों की पोल खोल दी वहीं अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है. मुंबई (Mumbai) के सेशंस कोर्ट (sessions court) ने रविंद्रनाथ घोष नामक एक कास्टिंग डायरेक्टर को एक अभिनेत्री के साथ रेप, न्यूड फोटोज लीक और उसे प्रताड़ित करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इस कास्टिंग डायरेक्टर (casting director) ने अभिनेत्री बनने आई एक महिला को झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया. इतना ही नहीं, उसने उस महिला के न्यूड फोटोज खींचकर उसके पति और उसके बॉस को भी भेज दिया. इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास (life imprisonment) के साथ 1.31 लाख रूपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है.

टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार, इस मामले के चलते उस महिला के पति ने भी उसे तलाक देते हुए उससे और उसके बच्चे से अलग हो गया. बताया गया कि घोषणा और इस महिला की मुलाकात साल 2011 में हुई थी. उस समय ने घोष ने उसे बताया कि वो एक कास्टिंग डायरेक्टर और कैमरामैन है. उसने महिला से झूठ कहा कि वो एक टीवी सीरीज को प्रोड्यूस कर रहा है और उस समय उसने एक टीवी शो के लिए इस महिला के नाम की सिफारिश भी की.

इसके बाद घोष उस महिला से शारीरिक संबंध बनाने के दबाव बनाने लगा. इस बात के चलते महिला ने घोष के कॉल्स और मैसेजेस को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया. इसके 2 हफ्ते (फरवरी, 2012) बाद जब उस महिला ने घोष को फोन किया तो उसने उसे मढ़ आइलैंड (Madh Island) पर बुलाया और एक लॉज में लेजाकर उसके साथ रेप किया.

घोष ने उस समय उसके न्यूड फोटोज लेकर उसे धमकी दी कि वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखे अन्यथा वो उसके फोटोज उसके पति को भेज देगा.

ये पूरा मामला इसी तरह से मार्च 2012 तक चलता रहा. इतना ही नहीं, दिसंबर 2012 में घोष उसके घर जा पहुंचा और उसके साथ अपना रिश्ता खत्म करने के लिए 1 लाख रूपए की मांग करने लगा. तब महिला ने उसे कहा कि वो प्रेग्नेंट है और इसलिए उसने अपना फोन नंबर बदल दिया था. इसके बाद घोष ने महिला के फोटोज लीक कर दिए.

इस बात से परेशान महिला ने घोष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद उसे दिसंबर, 2013 में पुलिस ने गिरफ्तार किया.

अब कोर्ट के इस बड़े फैसले से पीड़ित महिला को बड़ी राहत मिली है.