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आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुष्मिता सेन को बड़ी राहत, सुनाया ये फैसला

पूर्व मिस यूनिवर्स को अंतिम निपटान के रूप में 1.45 करोड़ रुपये की राशि मिली थी.....इस अनुबंध को कंपनी ने 2003 में समय सीमा के पहले ही खत्म कर दिया था.....

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सुष्मिता सेन को बड़ी राहत, सुनाया ये फैसला
सुष्मिता सेन (Image Credit: Stock Photos)

मुंबई:  अपीलीय न्यायाधिकरण ने बालीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन के पक्ष में आदेश पारित करते हुए कहा है कि अभिनेत्री को यौन उत्पीड़न शिकायत के निपटारे के लिए कोका कोला कंपनी से मिले 95 लाख रुपये को ‘आय’ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जायेगा. न्यायाधिकरण के 14 नवम्बर के आदेश के अनुसार अभिनेत्री की उस दलील को स्वीकार कर लिया गया कि यह राशि ‘‘कैप्टिल गेन’’ है न कि आय. कर आय पर लगता है. ‘‘आय’’ छुपाने के लिए लगाया गया 31.35 लाख रुपये के जुर्माने को भी हटा दिया गया.

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यह मामला सुष्मिता सेन और कोका कोला के बीच 1.50 करोड़ रुपए के अनुबंध से संबंधित था. इस अनुबंध को कंपनी ने 2003 में समय सीमा के पहले ही खत्म कर दिया था.

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पूर्व मिस यूनिवर्स को अंतिम निपटान के रूप में 1.45 करोड़ रुपये की राशि मिली थी. कंपनी की तरफ से मिली इस राशि  में से  सुष्मिता ने आयकर विभाग को 50 लाख रुपए  की पेशकश की थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 20, 2018 09:00 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).