COVID 19: महाराष्ट्र में खुलेंगे सिनेमा हॉल और योग संस्थान, सरकार ने रखी ये शर्तें
महाराष्ट्र सरकार ने अब राज्य में सिनेमा हॉल और थियेटर खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि राज्य सरकार ने ये इजाजत कई शर्त के तहत दी है. सरकार ने कहा है कि ये सभी थियेटर, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल कंटेनमेंट जोन से बाहर होने चाहिए.
कोरोना वायरस के चलते देशभर में हुए लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है. ऐसे में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. क्योंकि महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने अब राज्य में सिनेमा हॉल और थियेटर खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि राज्य सरकार ने ये इजाजत कई शर्त के तहत दी है. राज्य सरकार ने कन्टेनमेंट जोन (Containment Zones) के बाहर स्थित सभी थिएटर, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स और योग इंस्टिट्यूट और इनडोर स्पोर्ट्स को खोलने की इजाजत दी है. इसके अलावा राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स के लिए उपयोग लाए जानेवाली स्विमिंग पूल को भी खोलने का फैसला लिया है. इसके साथ ही थियेटर में बैठने की क्षमता महज 50 प्रतिशत होनी चाहिए. इस नए फरमान के बाद अब सिनेमा मलिक 5 नवंबर से खोल सकेंगे.
सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल, योगा इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ हो खोला जाए. इस दौरान कोरोना से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. जैसे कि मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना. उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
आप बता दे कि इस साल मार्च महीने से सिनेमा हॉल बंद चल रहें हैं. जिसके चलते इस इंडस्ट्री को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. तो वहीं कई मेकर्स को भी अपनी फिल्मों के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स का रुख करना पड़ा. लेकिन अब महाराष्ट्र में भी सिनेमा हॉल खुलने से इस इंडस्ट्री को फायदा मिलने की उम्मीद की जा सकती हैं.
आपको बता दे कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में कोई कमी नहीं आई है. देश में अब 83 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं. जबकि महाराष्ट्र में 16,92,693 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं.