उच्च न्यायालय ने रेलवे से प्रवासियों का एक तरफ का किराया माफ करने के निर्देश दिये
अदालत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी श्रमिकों के निशुल्क परिवहन के लिए अदालत द्वारा निर्देश देने संबंधी आग्रह वाली जनहित याचिका पर सरकार का जवाब दर्शाता है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा लगाए गए यात्रा शुल्क कुछ मेजबान राज्यों, गैर सरकारी संगठनों, नियोक्ताओं, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वहन किए जाते हैं, और ‘‘ऐसा नहीं किया गया है।’’