जरुरी जानकारी | अदालत मध्यस्थ निर्णय में संशोधन नहीं कर सकती: न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत किसी अदालत को पंचाट के निर्णय को खारिज करने के जो अधिकार दिये गये हैं, उसमें फैसले को संशोधित करने की शक्ति शामिल नहीं है।