देश की खबरें | उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुस्लिम कानून में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर जवाब मांगा
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी, जिसकी अनुमति मुस्लिम कानून देता है, को अवैध घोषित करने संबंधी एक जनहित याचिका पर राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।