किशोरी से बलात्कार मामले में दोषी युवक को 12 साल की कैद
जिले की एक अदालत ने चार साल पूर्व 15 साल की एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए युवक को 12 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
जालौन (उप्र), 13 नवंबर: जिले की एक अदालत ने चार साल पूर्व 15 साल की एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी पाए गए युवक को 12 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जिले के सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) लखनलाल निरंजन (Lakhanlal Niranjan) ने शुक्रवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) (Poxo) के विशेष न्यायाधीश विजय बहादुर यादव (Vijay Bahadur Yadav) की अदालत ने 25 जुलाई 2016 की रात कोंच कस्बे की एक 15 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी करार देते हुए 22 वर्षीय युवक कफील अंसारी को बृहस्पतिवार को 12 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.
एडीजीसी (ADGC) निरंजन ने बताया कि पीड़ित लड़की 25 जुलाई 2016 की देर रात अपने घर के पिछवाड़े लघुशंका के लिए गयी थी, तभी कफील अंसारी (Kafil Ansari) नामक युवक उसे जबरन पास की खंडहरनुमा जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया .
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उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की के पिता ने इस सिलसिले में एक प्राथमिकी कोंच कोतवाली में दर्ज करवाई थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 13, 2020 01:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

