देश की खबरें | एसयूपी पर प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार काम करते रहेंगे: एमसीडी

नयी दिल्ली, दो जुलाई दिल्ली नगर निगम एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध लगाने के मामले पर केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम करता रहेगा। वहीं, दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने कहा है कि पाबंदी का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें 10 दिन की मोहलत दी जाएगी।

नगर निकाय ने देशभर में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर लगी पाबंदी के मद्देनजर अपने अधिकार क्षेत्र में शुक्रवार को लगभग 700 किलोग्राम प्लास्टिक सामग्री जब्त की थी और 350 चालान जारी किए थे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा, ''इन वस्तुओं को बाजारों में उन व्यापारियों के पास से जब्त किया गया, जिन्होंने प्लास्टिक की थैलियों का भंडार रख रखा था। प्रतिबंध लागू होने के बाद उम्मीद के अनुसार बाजारों में कागज की थैलियों और कपड़े के थैलों का इस्तेमाल किया जा रहा है।''

उन्होंने कहा, ''पाबंदी लागू हुए केवल एक दिन हुआ है। हम अपनी ओर से जागरुकता फैला रहे हैं। इसी के अनुसार आने वाले दिनों में अन्य जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे।''

हालांकि, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली सरकार एकल उपयोग वाली प्लास्टिक से बनीं 19 वस्तुओं के उपयोग पर लगी पाबंदी का उल्लंघन करने वालों को 10 जुलाई तक चेतावनी नोटिस जारी करेगी और दोबारा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

एमसीडी के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी से जब पूछा गया कि क्या एमसीडी इन उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करती रहेगी तो उन्होंने कहा, ''हम एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार काम करना जारी रखेंगे।''

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